ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले 50,000 रूपये का जुर्माना
दमोह। ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले 05 बस चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया 50,000 रूपये का जुर्माना। श्री आनंद कलादगी, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के निर्देशन में एवं श्री सुजीत सिंह भदौरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 09.05.2026 एवं 10.05.2026 को थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को द्वारा थाना यातायात स्टाफ के साथ शहर के किल्लाई नाका चौराहा पर यात्री बसों के दस्तावेजों की सघन चैकिंग की गई।
चैकिंग के दौरान ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले 05 बस क्रमांक MP04 PA3043, MP41 P0997, MP34 ZC2549, MP51 P0868 एवं MP15 PA0226 को जप्त कर थाना परिसर में खडा किया गया था। जिनके प्रकरण आज दिनांक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बस चालकों पर 10-10 हजार कुल 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
संगठन कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन.. दमोह। जिले के समस्त तहसीलों में आबकारी विभाग के द्वारा मनमाने तरीके से अनियमित संचालन व अवैध शराब की बिक्री कराई जा रही है व शराब दुकान के ठेकेदारों के द्वारा अवैध शराब का परिवहन कर गांव गांव शराब रखवाकर अबैध शराब का विक्रय कराया जा रहा ळें इस संबंध में भगवती मानव कल्याण संगठन आपसे निम्न निवेदन करता है यह कि जिले में शासकीय शराब दुकानें शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और समय सीमा (समय से पूर्व खोलना और दर रात संचालित करना) का पालन नही किया जा रहा हैं। यह कि शराब ठेकेदारो द्वारा गांवों में अवैध रुप से शराब भिजवाई जा रही हैं। जिसमें शराब दुकान व आवकारी विभाग की संलिप्तता पाई जा रही है।
संगठन के द्वारा मांग की जा रही हैं कि अगर अबैध शराब का परिवहन करते शराब दुकान का कोई भी कर्मचारी पकडा जाता हैं तो मुख्य ठेकेदार व बिक्रेता को भी सह आरोपी बनाया जायें। यह कि कई दुकानें स्कूल, मंदिर, अस्पताल और भीड़ भाड़वाले रिहायशी इलाकों के पास स्थित है। इन्हें तत्काल हटाकर आपत्ति रहित स्थानो पर स्थानांतरित किया जाए। यह कि दुकान खोलने से पूर्व स्टॉक की जानकारी बाहर वोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। दुकान पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची नाम व फोटो सार्वजनिक की जाए अपराधी रिकार्ड वाले व्यक्तियों को काम पर ना रखा जायें। यह कि अवैध शराब का परिवहन करते पकडे जाने पर आरोपी का पुराना आपराधिक रेकॉर्ड भी साथ में दर्शाया जाये जिससे उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जा सके। यह कि आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा शिकायतों पर उचित कार्यवाही ना करने के कारण आरोपियो पर उचित कार्यवाही नहीं हो पाती अतः जिस पुलिस अधिकारी की बीट में अवैध शराब का विक्रय पाया जाता है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायें। यह कि अवैध शराब की शिकायत के लिए एक 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रुम और सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि भगवती मानव कल्याण संगठन कई वर्षों से दमोह जिले में नशा मुक्ति का अभियान चला रहा है। दमोह जिले में ग्राम सभाओं के माध्यम से 200 ग्राम पंचायतों में नशामुक्ति के प्रस्ताव पारित कर अवैध शराब बंद कराई गई थी। परन्तु आबकारी विभाग एवं शराब ठेकेदारों की मनमानी से गांव में अवैध शराब का परिवहन कर पुनः गांव में शराब बिकने लगी है। भगवती मानव कल्याण संगठन अवैध शराब पकड़ कर पुलिस के सुपुर्दगी में शासन को दे रही है मगर आबकारी विभाग को सूचना दी जाती है तो आबकारी विभाग के जिला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। ग्राम देवरान में ग्रामवासियों द्वारा शराब दुकान को हटाने का आवेदन दिया गया था परन्तु दुकान न हटने पर ग्रामवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आबकारी अधिकारी ने पहुंच कर दुकान को सील किया गया परन्तु दरबाजे का सील तोड़कर शराब ठेकेदारों द्वारा 1100 पेटी शराब अवैध परिवहन कर गांव में भेजी गई। उपरोक्त वर्णित समस्त बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की जाये। अगर 15 दिवस में कार्यवाही ना होने की स्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।


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