फर्मों को बचाने स्वयं जांच,नेताजी हुए निलंबित
दमोह । कलेक्टर कार्यालय दमोह द्वारा गठित जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा पथरिया अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी फर्म वर्धमान टेंडर्स एवं अनिल मुन्नूलाल जैन का निरीक्षण दिनांक 01/12/25 को किया गया उक्त फर्म में जिला निगरानी दल द्वारा सोयाबीन भावातर भुगतान योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर कलेक्टर दमोह के पत्र क्रमांक 4075 दिनांक 10/12/25 से मंडी प्रशासक कृषि उपज मंडी समिति पथरिया एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति पथरिया को सूक्ष्मता से परीक्षण कर गंभीर अनियमितता करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही करते हुए पांच फर्मों पर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे जिसमें पर तीन फर्मों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई ।
शेष दो फर्मों पर के विरुद्ध कार्यवाही हेतु शिवम दुबे कृषि उपज मंडी
समिति पथरिया को अधिकृत किया गया था। शिवम दुबे ने जारी निर्देश के विरुद्ध
प्राथमिकी दर्ज न करते हुए थाना प्रभारी पथरिया को मनमाने तरीके से स्वयं
जांच करते हुए संबंधित फर्मों के ज़बाब अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराने थाना
पथरिया जिला दमोह को पत्र क्रमांक / 498 - ए दिनांक 22 /12/2025 जिला
निगरानी समिति जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत प्रतिवेदन
दिया गया पत्र स्वेच्छाचारिता का परिचायक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की
अवहेलना के लिए दोषी पाया गया जिसके कारण शिवम दुबे को कृषि उपज मंडी
अधिनियम 1972 की धारा 30 के अंतर्गत गठित उपविधि के नियम 59 के अंतर्गत
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। शिवम दुबे की अनुकंपा नियुक्ति मालथोन
जिला सागर में हुई थी किंतु शिवम दुबे जो नेता जी के नाम से जाने जाते है
ने जुगाड कर गृह नगर पथरिया दमोह की कृषि उपज मंडी में अटैचमेंट करा रखा
था। उपरोक्त कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति भी शंका के घेरे में है जिसकी
जांच होना आवश्यक है।
सचिव कृषि उपज मंडी समिति पथरिया द्वारा 22 अप्रैल को जारी किए गए आदेश का विवरण.. कृषि उपज मंडी समिति पथरिया में सोयाबीन भावांतर भुगतान
योजना में गड़बड़ी रोकने के लिये कलेक्टर कार्यालय दमोह जिला दमोह द्वारा
गठित जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी फर्म वर्धमान
ट्रेडर्स एवं अनिल कुमार मुन्नालाल जैन का निरीक्षण दिनांक 01.12.2025 को
किया गया उक्त फर्म में जिला निगरानी दल द्वारा सोयाबीन भावांतर भुगतान
योजना में गड़बड़ी पाये जाने पर कलेक्टर जिला दमोह के पत्र क्र. 4075
दिनांक 10.12.2025 से मंडी प्रशासक कृषि उपज मंडी समिति पथरिया एवं सचिव
कृषि उपज मंडी समिति पथरिया को सूक्ष्मता से परीक्षण कर गंभीर अनियमितता
करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत कठोर
कार्यवाही करते हुये प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे।
अनुविभागीय अधिकारी / मंडी प्रशासक कृषि उपज मंडी समिति पथरिया द्वारा
पत्र क्र. / क्यू दिनांक 20.12.2025 से सचिव कृषि उपज मंडी समिति पथरिया
जिला दमोह को लेख किया कि आपके द्वारा जिला निगरानी दल के प्रतिवेदन पर
दिनांक 19.12.2025 को फर्म राजेश दाल मिल एवं फर्म जैन ट्रेडिंग कम्पनी तथा
महेन्द्र ब्रदर्स ऑयल मिल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही
की गई है। जबकि समस्त पांच फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही करने को निर्देशित
किया गया था। शेष दो फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आपसे संपर्क किया
गया परन्तु आपके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। अतः शेष दो फर्मों के
विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री शिवम दुबे कृषि उपज मंडी समिति पथरिया को
अधिकृत किया जाता है। श्री दुबे संबंधित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर
कार्यवाही उपरांत सचिव कृषि उपज मंडी समिति पथरिया के माध्यम से अवगत
करावें। श्री शिवम दुबे द्वारा संबंधित फर्म के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज न
कराते हुये मनमाने तरीके से थाना प्रभारी थाना पथरिया जिला दमोह को पत्र
क्र./498-ए दिनांक 22.12.2025 से जिला निगरानी समिति जिला कलेक्टर द्वारा
दिये गये निर्देश के प्रतिकूल प्रतिवेदन प्रेषित किया गया..
अनुविभागीय
अधिकारी/मंडी प्रशासक पथरिया जिला दमोह द्वारा पत्र क्रमांक 1067 दिनांक
30.12.2025 से श्री शिवम दुबे सहायक ग्रेड 03 मंडी समिति पथरिया को कारण
बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चौबीस घंटे के अंदर चाहा गया था। श्री शिवम
दुबे द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब दिनांक 02.01..2026 को प्रस्तुत किया गया
एवं उक्त नोटिस के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिटपिटीसन 734/2026
प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2026 को आदेश
पारित कर उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश
दिये गये। श्री शिवम दुबे को जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30.12.2025
के संबंध में प्रस्तुत जबाब दिनांक 02.01.2026 में यह जबाब प्रस्तुत किया
गया कि सचिव को डबल चार्ज होने के कारण अनुपस्थित होने पर दिनांक
19.12.2025 तक की सूक्ष्म जांच मेरे द्वारा की गई। सूक्ष्म जांच में पाया
गया कि पोर्टल पर दर्ज मात्रा खरीद मात्रा को जोड़ा नहीं गया था और मेरे
द्वारा प्रथम परीक्षण में फर्म वर्धमान ट्रेडर्स में 57.04 क्वि. सोयाबीन
का अंतर पाये जाने पर तथा फर्म अनिल कुमार मुन्नालाल जैन में अधिक मात्रा
36.4 क्वि. पर एफआईआर दर्ज करायी गई जिला निगरानी दल द्वारा अपने प्रतिवेदन
में न्याय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। श्री शिवम दुबे का उक्त कथन
उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारीता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के
आदेशों की अवहेलना करना पाया जाता है। जिला कलेक्टर दमोह द्वारा अपने पत्र
दिनांक 10.12.2025 से मंडी प्रशासक एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति पथरिया को
पांच फर्मों के विरुद्ध सूक्ष्मता से परीक्षण कर गंभीर अनियमितता करने
वाली फर्मों के विरूद्ध मंडी अधिनियम: 1972 के अनुरूप कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये
थे। उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का परीक्षण करने का अधिकार मंडी
प्रशासक को था। मंडी प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.12.2025 से सचिव
के अनुपस्थित होने के कारण शेष दो फों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने
हेतु श्री शिवम दुबे को अधिकृत किया गया था। न कि जिला निगरानी दल के
द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, कलेक्टर जिला दमोह के दिये गये निर्देश दिनांक
10.12.2025 के प्रतिकूल प्रतिवेदन थाना प्रभारी थाना पथरिया जिला दमोह को
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।
अतः
श्री शिवम दुबे द्वारा दिये गये निर्देश के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज न
कराते हुये थाना प्रभारी पथरिया को मनमाने तरीके से स्वयं जांच करते हुये
संबंधित फर्मों के जबाब अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी
पथरिया को पत्र जारी किया गया। पत्र स्वेच्छाचारीता का परिचायक है। इनके
द्वारा स्वेच्छाचारीता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के लिये
दोषी पाया गया है। अतः श्री शिवम दुबे को कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की
धारा 30 के अंतर्गत गठित उपविधि के नियम 59 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से
निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता
नियमानुसार कृषि उपज मंडी पथरिया से उपस्थिति प्रतिवेदन अनुसार होगी..



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