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मंत्रीजी ने तालाब जीर्णोद्धार सहित अन्य कार्यो का भूमिपूजन किया.. इधर चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास..

मंत्रीजी ने तालाब जीर्णोद्धार का भूमिपूजन किया
दमोह। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री लखन पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के तहत सामुदायिक भवनए पुलिया एवं अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकास के कार्यों का भूमि पूजन लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा किन्द्राहो में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इसके साथ ही खजरी बिलानी और कनारी गांवों को जोड़ने वाली 15 लाख रुपए लागत की पुलिया का निर्माण भी प्रस्तावित है। राज्यमंत्री श्री पटेल ने स्पष्ट किया कि यदि निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो उसकी भी समुचित व्यवस्था की जाएगी।

राज्यमंत्री श्री पटेल ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया गया है। उन्होंने सभी सरपंचों एवं आमजन से आग्रह किया कि इस अभियान में सक्रिय जनभागीदारी सुनिश्चित करें ताकि कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा जल स्रोतों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन से जल स्तर में वृद्धि होगी और भविष्य में जल संकट से राहत मिलेगी। यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश में तेज गति से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा यह अभियान लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है जिसमें पहले वर्ष 35 दिन और इस वर्ष 149 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा।
इसी क्रम में ग्राम किन्द्राहो एवं ग्राम जेरठ में विकास कार्यों को गति देने हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम किन्द्राहो में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम जेरठ में सीसी रोड निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। इस सड़क के निर्माण से गांव में आवागमन सुगम होगा तथा ग्रामीणों को आने.जाने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष डॉ खिलान अहिरवार पूर्व मण्डी अध्यक्ष खरगराम पटेल  सहित अन्य जनप्रतिनिधि ग्रामीणजन महिलाऍ मौजूद रहे।

चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास.. दमोह। न्यायालय उत्कर्ष दिवाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 6 माह का कारावास एवं क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का दण्डादेश पारित किया गया है। अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया कि मामला परिवादी कैलाश शैलार पिता स्व.पीडी शैलार निवासी असाटी वार्ड 1 दमोह अनावेदक अर्जुन वर्मन पिता खिलान वर्मन निवासी ललित कालोनी तुलाराम चौक तहसील जबलपुर जिला जबलपुर परिवादी एवं अनादेवक के मध्य काफी लंबे समय से अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंध थे अनावेदक की मां दमोह मं रहती है एवं अनावेदक अर्जुन वर्मन पालीटेक्निक कालेज जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत है संबंधो के चलते अनावेदक अर्जुन वर्मन ने परिवादी कैलाश शैलार से माह अप्रैल 2019 में बताया कि मां का स्वास्थ्य बहुल ज्यादा खराब है इलाज हेतु बाहर ले जाना है इसलिये 5,50,000 परिवादी से संबंधो के आधार पर परिवादी ने अनावेदक को पैसे प्रदान कर दिये थे।

परिवादी ने माह दिसंबर 2019 से अनावेदक से संपर्क कर उक्त राशि की मांग की तब उसने 15.12.2019 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा तुलाराम चौक जबलपुर का चैक क्रमांक 645186 राशि 5,50,000 रूपये का चैक आपने हस्ताक्षर करके दे दिया परिवादी ने दिनांक 26.12.2019 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दमोह में खाता में जमा किया दिनांक 02.01.2020 को परिवादी को सूचना प्राप्त हुई कि अनावेदक के खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं है इसलिये पर्शित राशि का भुगतान हो पाना संभव नहीं है। उक्त चैक अनादृत हो गया है। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता मनीष चौबे के माध्यम से अनावेदक के पते पर नोटिस पहुंचाया और न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए अभियुक्त को धारा 318 एनआई एक्ट के तहत दण्डित किये जाने का निवेदन किया। तब धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि.1881 के अधीन दोषी पाते हुये 6 माह का साधारण कारावास एवं 7,50,000 रूपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश पारित किया।

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