हीरापुर हाईवे पर ट्राला की टक्कर से बाइक सवार की मौत
दमोह। जिले भर में एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी के निर्देशन में 1000 हेलमेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाने की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं वही रफ्तार के कहर के साथ हादसो का शिकार होकर काल कल्वित में हो रहे हैं।ऐसे ही एक घटनाक्रम के चलते हीरापुर हाईवे पर बकायन गांव के समीप एक बाइक सवारी युवक की ट्राले की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर तक मृतक का शव उसकी बाइक सड़क पर पड़ी रही वही ट्राला को भी सड़क पर छोड़कर चालक भाग गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची इधर मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया जिससे दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।
घटना के संदर्भ में
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर भागरी गांव निवासी पूरन अहिरवार
बाइक से फुटेरा होते हुए मकान हनुमान मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। फुटेरा
सड़क से जैसे ही दमोह बटियागढ़ हाईवे पर आया वैसे ही तेज रफ्तार
महाराष्ट्र पासिंग ट्राले MH 04 LE6935 की टक्कर लगने से वह चपेट में आ गया। सर में
गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने मौके
पर पहुंच पर कार्यवाही करते हुए परिजनों को समझा देकर जाम खुलवाया.. शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल के हालात को देखकर लोग यह कहने से
नहीं चुके कि यदि पूरन हेलमेट पहना होता तो शायद एक्सीडेंट में सर में ऐसी
गंभीर चोट नही आती तथा उसकी जान भी बच सकती थी।
नववर्ष पूर्व संध्या पर पार्टी जलसा तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित..
दमोह। जिले की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत रानी दुर्गावती अभ्यारण्य एवं नौरादेही अभ्यारण्य कोर जोन एवं चिहिन्त ईको सिन्सेटिव जोन अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संरक्षित क्षेत्र के समीप नववर्ष पूर्व संध्या पर पार्टी जलसा का आयोजन तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आज 31 दिसम्बर 2025 दोपहर 12 बजे से 01 जनवरी 2026 रात्रि 12 बजे तक जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में सड़क पर जंगल नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि पार्टी शराब पीकर गाड़ी चलाने10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पाये जाने अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें आमजन तथा सैलानियों को असुविधा समस्या हो अथवा वन प्राणियों के दैनिक क्रिया.कलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी भी प्रकार के कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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