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बस स्टेंड पर करवा चौथ को पत्नी की हत्या करने वाले पति को.. दमोह कोर्ट ने किया आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित..

पत्नी के हत्यारे वाला पति को आजीवन कारावास

दमोह। करवा चौथ के दिन हुई हत्या के मामले में न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपी रितेश उर्फ राजा ठाकुर को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। शासन की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई।


घटना का विवरण… घटना 20 अक्टूबर 2024 की शाम की है। फरियादी एवं ड्राइवर हरीराम साहू बस स्टैंड पर अपनी बस धो रहा था। उसी दौरान बस का कर्मचारी आरोपी फुटेरा वार्ड नं 2 दमोह निवासी रितेश उर्फ राजा ठाकुर की पत्नी गीता उसे लेने वहां पहुंची। आरोपी रितेश शराब के नशे में था और घर जाने से मना करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रितेश ने पत्नी को गालियां देते हुए मारपीट की। मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया, लेकिन थोड़ी देर बाद रितेश फिर लौटा और गीता के सीने में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल गीता को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क.. कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से 13 साक्षियों के बयान कराए गए।

आरोपी का तर्क था कि..घटना में प्रयुक्त चाकू पुलिस ने जप्त नहीं किया, न ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए,और यदि ये साक्ष्य लाए जाते, तो वह निर्दोष साबित हो सकता था।

न्यायालय का निर्णय.. अदालत ने कहा कि जब चक्षुदर्शी गवाहों के बयान चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः पुष्ट हो रहे हों, तो मात्र हथियार या सीसी फुटेज नहीं मिलने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद नहीं हो जाती। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।आरोपी घटना दिवस से ही जेल में बंद है और निर्णय दिनांक तक न्यायिक हिरासत में रहा।

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