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पूर्व पत्नी के हत्यारे को नहीं मिली कोई राहत.. मोबाईल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर.. हटा कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा..

 पूर्व पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास..

दमोह। आज माननीय सिराज अली प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय हटा द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपनी पूर्व पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। मामले की जानकारी देते हुए दिलीप सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक हटा द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/11/23 को आरोपी नफफू@नफीस खान ने अपनी पत्नी मरजीना बी को जो ग्राम पटेरा में अपने दूसरे पति के साथ रहती थी के पटेरा स्थित घर जाकर चाकू से हमला कर उसको पेट में बाये और चाकू मार दिया जिससे आहत मरजीना बी वहीं गिर गई और आरोपी नफफू अपने भतीजे के साथ फरार हो गया आहत को उसके परिजन आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा ले गए जहां डॉ द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया..
मामले के विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आरएस बागरी करते ने करते हुए आरोपी की मोबाईल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा. द. वि. एवं धारा 25 आयुध अधिनियम में थाना पटेरा के अपराध क्रमांक 354/ 23 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई जिससे उद्भूत सत्र प्रकरण क्रमांक 02/24 राज्य विरुद्ध नफफू @ नफीस खान में न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को धारा 302 भा.द. वि. में आजीवन सश्रम  कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 25 (1) (B) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई! शासन की ओर से मामले की पैरवी *दिलीप सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की।

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