चैक बाउंस के मामले में तीन माह का कारावास
दमोह। न्यायालय रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास एवं 9 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का दण्डावेश पारित किया गया है।
अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया कि मामला परिवादी शांतनु सोनी उम्र 37 वर्ष पिता मदन सोनी निवासी पलंदी चौराहा ठेकेदार था उसके आरापो विनोद कुर्मी उम्र 34 वर्ष पिता रामप्रसाद कुमी साकिन इमलाई थाना दमोह देहात जिला दमोह आरोपी ने माह दिनांक 12.5.2021 को 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये की राशि बतौर उधार मांगी परिवादी ने आपसी संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता को देखते हुये रूपये उधार दिये। कुछ दिन बाद माह अक्टूबर 2021 में परिवादी ने रूपये मांगे तो आरोपी ने 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये का एक बैंक कार्पोरेशन बैंक शाखा दमोह का परिवादी को प्रदान कर दिया जब परिवादी ने चैंक बैंक लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया, परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिए तो परिवादी ने आरोपी विनोद कुमी के विरुद्ध न्यायालय में केस लगा लिया।
न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी को परिवादी शांतनु सोनी को उधार रूपये नहीं देने और खाता में पैसा नहीं होने के बाद भी चैक जारी करने का दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास 9 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश पारित किया। केस की पैरवी मनीष चौबे एडवोकेट द्वारा की गई।
थाना स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री कोचर के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में थाना स्तरीय जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक आयोजित की जायेगी। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतकर्ताओं को जनसुनवाई में उपस्थित होने हेतु तहसील कार्यालय एवं पुलिस थाना द्वारा एक दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा। ऐसे शिकायतकर्ता जिनकी शिकायत पूर्व से सीएम हेल्पलाइन अथवा अन्य माध्यम पर पूर्व से दर्ज नहीं हैं जनसुनवाई में उपस्थित होने की स्थिति में उनकी शिकायतों के भी समाधानकारक निराकरण किये जाने के निर्देश दिए गये है। राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयास किये जायें कि थाना स्तरीय जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण समाधानकारक हों। क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी ;पुलिस के द्वारा थाना स्तरीय जनसुनवाई की सतत निगरानी व पर्यवेक्षण किया जाये। प्रत्येक मंगलवार को थाना स्तरीय जनसुनवाई की थाना स्तर पर पंजी संधारित की जाये एवं समापन उपरांत कलेक्टर कार्यालय लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह को संलग्न प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
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