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चैक बाउंस के मामले में तीन माह का कारावास.. उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को वाहन सुधार राशि देने का आदेश दिया.. थाना स्तर पर पुलिस राजस्व की संयुक्त जनसुनवाई आज..

चैक बाउंस के मामले में तीन माह का कारावास

दमोह। न्यायालय रिया सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास एवं 9 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का दण्डावेश पारित किया गया है। 

अधिवक्ता मनीष चौबे ने बताया कि मामला परिवादी शांतनु सोनी उम्र 37 वर्ष पिता मदन सोनी निवासी पलंदी चौराहा ठेकेदार था उसके आरापो विनोद कुर्मी उम्र 34 वर्ष पिता रामप्रसाद कुमी साकिन इमलाई थाना दमोह देहात जिला दमोह आरोपी ने माह दिनांक 12.5.2021 को 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये की राशि बतौर उधार मांगी परिवादी ने आपसी संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता को देखते हुये रूपये उधार दिये। कुछ दिन बाद माह अक्टूबर 2021 में परिवादी ने रूपये मांगे तो आरोपी ने 1,95,000 रूपये अंकन एक लाख पंचानवे हजार रूपये का एक बैंक कार्पोरेशन बैंक शाखा दमोह का परिवादी को प्रदान कर दिया जब परिवादी ने चैंक बैंक लगाया तो बैंक में राशि नहीं होने से परिवादी को रूपये नहीं मिले और चैक बाउंस हो गया, परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी को दी परंतु सूचना के बाद भी आरोपी ने रूपये नहीं दिए तो परिवादी ने आरोपी विनोद कुमी के विरुद्ध न्यायालय में केस लगा लिया। 

न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी को परिवादी शांतनु सोनी को उधार रूपये नहीं देने और खाता में पैसा नहीं होने के बाद भी चैक जारी करने का दोषी मानते हुये 3 माह का कारावास 9 प्रतिशत ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश पारित किया। केस की पैरवी मनीष चौबे एडवोकेट द्वारा की गई।

उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को वाहन सुधार राशि देने का आदेश पारित किया.. दमोह। न्यायालय श्रीमान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग दमोह अध्यक्ष ऋषव कुमार सिंघई द्वारा चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वाहन के सुधार में खर्च हुई राशि को देने का आदेश पारित किया है परिवादी के अधिवक्ता अजय कुमार बाजपेई ने बताया कि नन्हेंलाल सेन सुभाष कॉलोनी निवासी ने किया क्रेंस खटवानी सेल से क्रय की थी एवं दिनांक 23.7.2024 को दमोह में हुई अतिवृष्टि के कारण वाहन पानी में डूब गया था जब परिवादी ने खटवानी सेल जबलपुर में गाड़ी सुधार करने के लिए संपर्क किया तो बीमा कंपनी ने  वाहन की आई डी वी वैल्यू 9,50,000 लेख की एवं वाहन के सुधार हेतु एस्टीमेट 8,45,151/ बनाया तथा परिवादी को गाड़ी सरेंडर करने के लिए कहा इसके पश्चात परिवादी ने कंपनी से अलग से एस्टीमेट बनवाया तो कंपनी ने 537468 रुपए का एस्टीमेट और लेबर चार्ज 24148.70 कल 5,61,616 रुपए का स्टीमेट प्रेषित किया 
इसके बाद परिवादी ने अपने व्यापार खटवानी मोटर्स जबलपुर से वहां का सुधार कार्य करवाया और वहां को सुधारने में खर्चा 98 839 का खर्चा आया इस प्रकार से माननीय आयोग ने बीमा कंपनी की तरफ से सेवा की कमी माना और अनावेदकगण को 109000 की राशि का भुगतान एवं परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 8.10.2024 से 8% वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने एवं सेवा की कमी के लिए में Rs 10000 तथा वाद व्यय Rs 3000 देने का आदेश पारित किया।
थाना स्तर पर राजस्व तथा पुलिस की संयुक्त जनसुनवाई आज.. दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि सी एम हेल्प लाईन जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से में प्राप्त होने वाली शिकायतों में लगभग 20 से 40 प्रतिशत शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें दो पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद रहता है एवं जिनमें राजस्व तथा पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही की अपेक्षा रहती है और इन शिकायतों का निराकरण दोनों विभागों के आपसी समन्वय से किया जा सकता है। उन्होने बताया ऐसी शिकायतों के सकारात्मक निराकरण कराये जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समन्वय बैठक 23 जुलाई में लिए गए निर्णय अनुसार पुलिस थाना स्तर पर क्षेत्र के तहसीलदार अपर तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त रूप से जनसुनवाई के आयोजन किये जायें।
थाना स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री कोचर के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में थाना स्तरीय जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक आयोजित की जायेगी। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतकर्ताओं को जनसुनवाई में उपस्थित होने हेतु तहसील कार्यालय एवं पुलिस थाना द्वारा एक दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा। ऐसे शिकायतकर्ता जिनकी शिकायत पूर्व से सीएम हेल्पलाइन अथवा अन्य माध्यम पर पूर्व से दर्ज नहीं हैं जनसुनवाई में उपस्थित होने की स्थिति में उनकी शिकायतों के भी समाधानकारक निराकरण किये जाने के निर्देश दिए गये है। राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयास किये जायें कि थाना स्तरीय जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण समाधानकारक हों। क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी ;पुलिस के द्वारा थाना स्तरीय जनसुनवाई की सतत निगरानी व पर्यवेक्षण किया जाये। प्रत्येक मंगलवार को थाना स्तरीय जनसुनवाई की थाना स्तर पर पंजी संधारित की जाये एवं समापन उपरांत कलेक्टर कार्यालय लोक सेवा प्रबंधन विभाग दमोह को संलग्न प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित की जाये।     
शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के लंगित आवेदन की होगी जनसुनवाई.. दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जनसुनवाई में आज मंगलवार को शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण के संबंध में जिन लोगों के आवेदन पेंडिंग हैंए वह आवेदन विशेष रूप से लेंगे तो ऐसे आवेदक जिनके शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के केस पेंडिंग हैं वह आज जनसुनवाई में उपस्थित होकर अपने आवेदनों का निराकरण करवा सकते हैं।

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