दमोह जिले की 02 आधार मशीन दूसरे जिले तथा प्रदेश में चल रही थी, विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया..
दमोह जिले की आधार मशीन स्टेशन आईडी. 29026 (आपरेटर आईडी MP_0515D_DM_NS 383239) एवं आईडी-29832 (आपरेटर आईडी MP_0515D_DM_NS 706551)
दमोह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों एवं प्रदेशों में संचालित होना
परिलक्षित होने के आरो में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा पुलिस विभाग को
दिये गये निर्देशों के तहत दमोह कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा
318 ;4 बीएनएस एवं 66; एवं 66; सूचना प्रौद्यागिकी अधिनियम 2000 के तहत
अपराध प्रथम दृष्टया घटना घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया है।
प्रथम सूचना तथ्य के अनुसार भारतीय विशेष
पहचापन प्राधिकरण के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आधार आपरेटर
;सुपरवाईजर को इन हाऊस माडल एवं आधार प्रावधान वित्तीय व अन्य सब्सिडी लाभ
और सेवाओं का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 और उसके अंतर्गत विनयमों का पालन
करना आवश्यक है किन्तु उक्त प्रकरणों में संबंधित आधार आपरेटर सुपरवाईजर
प्राधिकरण के द्वारा जारी दिशा निर्देशों इन हाऊस माडल तथा निर्धारित
प्रक्रिया का उल्लंघन करना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है।
नरवाई में आग लगाने पर तीन किसानों पर FIR.. दमोह कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दमोह जिले की राजस्व सीमा में नरवाई फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसके परिपालन में दमोह जिले के 135 किसानों पर 3 लाख 29 हजार 400 रूपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अर्थ दण्ड लगाया गया तथा तेंदूखेड़ा विकासखंड में एक कृषकए पथरिया विकासखंड में एक कृषक एवं बटियागढ़ विकासखंड में एक किसान के विरुद्ध प्राथमिकी की दर्ज कराई गई। इस प्रकार जिले में तीन कृषकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उप संचालक कृषि जिला दमोह जेएल प्रजापति द्वारा बताया कृषि विस्तार अधिकारी पटवारी एवं कोटवार द्वारा 678 किसानों के पंचनामा बनाए गए इनमें से 576 पंचनामा संबंधित तहसील के तहसीलदार को प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत पंचनामा के आधार पर तहसीलदार दमोह द्वारा 07 कृषकों पर 14 हजार रूपये तहसीलदार जबेरा द्वारा 47 कृषकों पर 1 लाख 27 हजार तहसीलदार तेंदूखेड़ा द्वारा 16 कृषकों पर 30 हजार 400 सौ रू तहसीलदार पथरिया द्वारा चार कृषकों पर 6 हजार 500 सौ रू तहसीलदार हटा द्वारा 22 कृषको पर 44 हजार रू तहसीलदार पटेरा द्वारा 07 कृषकों पर 27 हजार 500 सौ रूपये बटियागढ़ तहसीलदार द्वारा 32 कृषकों पर 80 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया गया।गर्भवती महिला को स्ट्रेचर व्हील चेयर उपलब्ध नही कराने पर नोटिस.. दमोह। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ ठाकुर ने बताया जिला चिकित्सालय के मेटरनिटी विंग में मेनगेट पर प्रसूतिकाओं के लिए व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की व्यवस्था है आया और बार्ड बॉय द्वारा प्रसूतिकाओं को ट्राएज कक्ष तक लाया जाता है उन्होनें बताया गत दिवस संबंधित गर्भवती महिला को 108 के माध्यम से रेफर होकर आई थी और 108 से आने वाले मरीजो को चिकित्सालय के अंदर तक लाने की जिम्मेवारी 108 के स्टॉफ की होती है इस संबंध में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है।
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