हाई कोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर मामला दर्ज
इंदौर/जबलपुर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मप्र के मंत्री विजय शाह पर इंदौर की मानपुर पुलिस ने आखिर कार प्रकरण दर्ज कर लिया है।इंदौर ग्रामीण डीआईजी निमिष अग्रवाल ने एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की है।
जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मानपुर पुलिस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तारी को लेकर इंदौर ग्रामीण डीआईजी निमिष अग्रवाल का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज कर लिया है तो वहीं अब इस पूरे मामले की होगी एग्जामिनेशन उसके बाद आगे की जाएगी करवाई
उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष को ट्वीट किया कि विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं FIR दोनों कार्रवाई तुरंत होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है।
कांग्रेसियों ने बंगले के बाहर प्रदर्शन कर कालिख पोती
कांग्रेस द्वारा मंत्री विजय शाह के बंगले के बाहर प्रदर्शन करते हुए उनके नेम प्लेट पर कालिख तक पोत दी गई थी। यह तस्वीर भोपाल स्थित मंत्री विजय शाह की श्यामला हिल्स स्थित सरकारी आवास के बाहर की है।
जहां मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा लहराते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन करके मंत्री जी की नेम प्लेट पर कालिख फेंक कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व द्वारा मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाए उनसे सफाई दिलाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद बुधवार को माननीय हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे
मीडिया की खबरों पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत संज्ञान
मप्र के बड़बोले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ पिछले दिनों सी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी की तारीफ करते हुए इस कार्यवाही का नेतृत्व करने वाली कर्नल सेफिया पर इशारों में अभद्र बेहद घटिया टिप्पणी की थी। जी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बन गई थी।
इस बीच बुधवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जबलपुर ने न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एव अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करके कोर्ट को सूचना देने के निर्देश दिए गए थे।
अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने रिट याचिका क्रमांक 17913/25 पर सुमोटो पिटीशन पर दिनांक 14.05.25 को हीआदेश जारी करते हुए विजय शाह के भाषण की भड़काऊ धर्म विरोधी व अपमानजनक मानते हुए महिला सैनिक का अपमान माना है व प्रदेश के पुलिस डी जी पी को 152, 196(1), 197c में विजय शाह के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं व 15.05.25 को इस आशय की सूचना उच्च न्यायालय को अवगत कराने का आदेश जारी किया है।
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