सांसद राहुल सिंह ने पठा लघु जलाशय कार्य समीक्षा की
दमोह।
आज दमोह संसदीय क्षेत्र की देवरी विधानसभा अंतर्गत Rs 777.88 लाख रुपये की
लागत से निर्माणाधीन पठा लघु जलाशय (केसली) सिचाई परियोजना की कार्य प्रगति
की समीक्षा की।
इस दौरान
संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से विस्तार से
चर्चा कर निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता और गति के साथ पूरा
किया जाए। इस परियोजना से लगभग 240 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
इस
अवसर पर विधायक आदरणीय पं. ब्रजबिहारी पटेरिया जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष
देवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल ढिमोले, मंडल अध्यक्ष, स्थानीय
जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण की उपस्थिति रही।
ओवरस्पीड वाहनों पर 20500 की चालानी कार्यवाही.. दमोह। कलेक्टर एवं एसपी द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत यातायात पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा हैं। इसी क्रम में यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को ने बताया बटियागढ़ रोड पर इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से ओवरस्पीड वाहनों पर कार्यवाही की गई।
साथ ही परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने बताया बटियागढ़ नेशनल हाईवे पर
ट्रक एवं बस वाहनो आदि से 20 हजार 500 की चालानी कार्यवाही की गई हैं।
उन्होंने बताया यह कार्यवाही लगातार आगे भी जारी रहेगी।
हटा कोर्ट ने7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई.. दमोह।
माननीय सिराज अली प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय हटा द्वारा सत्र
प्रकरण क्रमांक 32/23 राज्य विरुद्ध किस्सु@केशवराम वर्मन +2 अन्य में आज
निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में घटना इस प्रकार
हैं कि फरियादी राजेश कुर्मी द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी कि जब वह अपने
घर मे चक्की चला रहा था तभी अभियुक्तगण आए और उसे माँ बहन की गंदी गंदी
गालियां देने लगे, हल्ला गुलला की आवाज सुनकर उसकी दादी गुलाब रानी बाहर
आयी तो अभियुक्त केशव राम वर्मन ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी गुलाब
रानी की गर्दन पर जान से मारने की नियत से मारी जिससे उसे कटकर खून निकल
आया, तभी अभियुक्त गजेंद्र वर्मन ने अपने हाथ में ली हुई स्टे राड़
फरियादी राजेश कुर्मी को मारी जो उसे दाहिने हाथ के कोचा और पैर में लगी
इतने में फरियादी राजेश कुर्मी का पिता मोटर साइकिल से आया तो अभियुक्त
केशवराम ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी उसे मारी जो उसकी मोटर साइकिल की
टंकी में लगी, माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्णय
पारित करते हुए उक्त दोनों अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307
में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड धारा 324 में 1
वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन
की ओर से पैरवी दिलीप सिंह ठाकुर अतिरिक्त लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई।
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