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ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेट विध्वंस मामले में दमोह कलेक्टर का बड़ा एक्शन.. 48 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट, आसपास के अतिक्रमण हटेंगे, आगामी आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक..

अनुविभागीय दण्डाधिकारी जाँच अधिकारी नियुक्त.. दमोह। शहर के घंटाघर स्थित ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेट गिर जाने के कारणों की जाँच हेतु कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह को जाँच अधिकारी नियुक्त किया हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने जांच के बिन्दु तय किए है यथा  घटित घटना का मुख्य कारण क्या है घटित घटना के लिये कौन.कौन व्यक्ति संस्था जिम्मेदार है क्या भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक अनुमतियां एवं स्वीकृतियां प्राप्त की गई थी इस प्रकार की घटना भविष्य में घटित न हो इसके लिये आवश्यक सुझाव तथा अन्य कोई सुसंगत तथ्य जो जांच में पाये गये का उल्लेख किया जाये। 

कलेक्टर श्री कोचर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह से कहा है 48 घंटो की समयावधि में घटित घटना के समस्त पहलुओं पर जांच करते हुये विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। रविवार को कलेक्टर सुधीर कोचर ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए।


नजूल अधिकारी ने निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक लगाई रोक.. दमोह। राजस्व निरीक्षक नजूल के प्रतिवेदन मय पंचनामा एवं मौका स्थल पर निरीक्षण के आधार पर नजूल शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 3484 एवं 3485 पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर नजूल अधिकारी ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। 

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। ज्ञातव्य है राजस्व निरीक्षक नजूल दमोह द्वारा प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रतिवेदित किया गया हैं कि नजूल शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 3484 एवं 3485 पर निर्मला बजाज पति सुदर्शन बजाज का नाम दर्ज है जिस पर स्पनिल उर्फ सोनू बजाज पिता सुदर्शन बजाज द्वारा प्लाट नंबर 3484 एवं 3485 पर बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा हैं। उक्त निर्माण कार्य करते समय प्लाट से लगी हुई नजूल शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 3486 ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेटद् के गिरने से घटना घटित हुई है एवं उक्त निर्माण कार्य से अन्य व्यवसायिक ध्रहवासी मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है।

आसपास के अतिक्रमण हटाने तथा प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रखें जाने के आदेश.. नजूल अधिकारी दमोह ने राजस्व निरीक्षक नजूल के प्रतिवेदन मय पंचनामा और मौका स्थल निरीक्षण के आधार पर घटना स्थल ;ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेटद्ध के निकटतम प्रतिष्ठान दूकानों को आगामी आदेश तक बंद रखें जाने हेतु आदेश जारी किया हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


ज्ञात हो कि राजस्व निरीक्षक नजूल दमोह द्वारा प्रतिवेदन मय पंचनामा के प्रतिवेदित किया हैं कि नजूल शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 3484 एवं 3485 पर निर्मला बजाज पति सुदर्शन बजाज का नाम दर्ज हैए जिस पर स्पनिल उर्फ सोनू बजाज पिता सुदर्शन बजाज द्वारा प्लाट नंबर 3484 एवं 3485 पर बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा हैं। उक्त निर्माण कार्य करते समय प्लाट से लगी हुई नजूल शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 3486 ऐतिहासिक धरोहर ;बरण्डा गेटद्ध के गिरने से घटना घटित हुई है एवं उक्त निर्माण कार्य से अन्य व्यवसायिक रहवासी मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है।

घटना की पुनरावृति को रोकने कलेकटर ने किये निर्देश जारी.. दमोह। ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेट गिर जाने की घटना घटित होने की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों में कहा गया निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह करेंगे घंटाघर स्थित ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेट गिर जाने से घटना घटित हुई है। 

अतः उक्त ऐतिहासिक धरोहर बरण्डा गेट को मूल रुप में स्थापित कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाये। घटना स्थल के आस.पास के प्रतिष्ठानध्दुकानों को आगामी आदेश तक बंद रखा जाये। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेंगे।


उन्होंने कहा घटना स्थल वरण्डा गेट के आस.पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को चिन्हित कर उक्त संपूर्ण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही आगामी 07 दिवस के भीतर की जाये। जिले की समस्त पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरए इमारतोंए भवनों को चिन्हित किया जाकर उनके आस.पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही 30 जून 2024 तक सुनिश्चित की जाये। वैरीकेटिंग एवं स्थल जांच कार्यवाही मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाए तथा घटना स्थल के चारो तरफ वैरीकेटिंग सुनिश्चित की जाये। घटनास्थल के समीप स्थित सभी भवनों एवं भूमि का तकनीकी दृष्टि से आंकलन किया जाए कि उक्त निर्माण कार्य के परिणाम स्वरुप आगामी समय में उस क्षेत्र में निर्मित भवनोंए दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति अथवा उनके गिरनेए जान.माल के नुकसान का खतरा तो नही हैं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यवाही अपर कलेक्टर दमोह द्वारा की जायेगी.. जान.माल एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहर इमारतों भवनों तथा घनी आबादी के आस पास जो भवन है उनके निकटस्थ क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अपर कलेक्टर की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। अपर कलेक्टर अनुमति देने के पूर्व सभी संबंधित शासकीय विभागों से अभिमत प्राप्त करेगें और  समाधान होने पर ही अनुमति जारी करेंगें।
क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में कार्यवाही.. क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है की वर्षा ऋतु नजदीक होने से 31 मई 2024 तक जिले के सभी क्षतिग्रस्तध्खतरनाक भवनों को चिन्हित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो ऐसे भवनों को गिराने की कार्यवाही की जाये।  निर्देशों का कड़ाई से समय.सीमा में पालन सुनिश्चित किया जाये।

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