भाई के हत्यारे भाई को दमोह कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा..
दमोह।
 न्यायालय  श्री अजय प्रकाश मिश्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला 
दमोह म.प्र ने आरोपी भगवत यादव पिता गोपाल यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम 
ससनाकला, तेंदूखेडा जिला दमोह  को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने
 अपने भाई की रोटी बनाने का लकड़ी का पटा मार कर हत्या कर दी थी। जिस पर 
माननीय न्यायालय द्वारा 22 मई 2024 को पारित निर्णय में आरोपी को 
भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास से दण्डित किया है
घटना का संक्षिप्त विवरण-
 हरिनारायण यादव, जो अभियुक्त के घर के सामने ही रहता था एवं रिश्ते में 
अभियुक्त और मृतक का चाचा है,  के द्वारा 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि
 दिनांक 28.02.2022 को वह गायों को चारा खिलाते समय अभियुक्त और मृतक जगदीश
 की चीखने की आवाज सुनकर अभियुक्त के घर की ओर गया और वहां देखा कि आरोपी 
भगवत अपने भाई जगदीश को गाली दे रहा था और उसके साथ झगड़ा कर रहा था और जब 
मृतक जगदीश ने उसे ऐसा करने से रोका, तो उसने मृतक के सिर पर लकड़ी के बेलन
 से हमला कर दिया, जिससे उसे सिर में चोटें आई और खून बहने लगा, वह अपने 
बारामदा में गिर गया और आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट 
के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान 
साक्षियों के कथन, आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जप्ती एवं संकलित साक्ष्य के 
आधार पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग 
पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में न्यायालय में आई 
मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत 
होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। मामले 
में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री मुकेश जैन द्वारा की गई।
वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने चार सदस्यीय समिति गठित.. दमोह शहर में सोशल मीडियाए अन्य स्त्रोतों एवं अन्य माध्यम से तथा आमजनता के द्वारा समय.समय पर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया हैंए यहां के मुख्य मार्गों पर पार्किंग की समस्या बहुत गंभीर हैं। दोध्चार पहिया वाहनो की पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से यातायात प्रभावित होता हैं। इस सबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने चार सदस्यीय समिति गठित की हैं। समिति में एसडीएम दमोहए सीएसपी दमोहए मुख्य नगर पालिका दमोह और डीएसपी यातायात दमोह शामिल हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने समिति को निर्देशित किया हैं कि 31 मई 2024 तक शहर में मुख्य मार्गों के नजदीक जहां मार्केट हैं वहां पर बड़ी मात्रा में आमजन का आवागमन होता हैंए वहां उनके नजदीक पार्किंग स्थलों का चिन्हांकन किया जायेए जिससे निकट भविष्य में दोध् चार पहिया वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित की जा सके। 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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