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सराहनीय सेवाओं हेतु 03 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी DGCR मेडल से सम्मानित.. पन्ना पुलिस द्वारा अपहृत बालिका को किया गया दस्तयाब.. शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कृत्य करने वाले को आजीवन कारावास..

03 पुलिस अधिकारी/ कर्म DGCR मेडल से सम्मानित

भोपाल/ पन्ना  पन्ना जिले के पुलिस महानिदेशक महोदय म.प्र. श्री सतीश कुमार सक्सेना द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीना की अनुशंसा उपरान्त पन्ना जिले में थाना कोतवाली पन्ना में कार्यरत सउनि रामकृष्ण पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पन्ना में कार्यरत प्र.आर. मनोज कुमार एवं प्र.आर. प्रदीप गर्ग को पुलिस विभाग में सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवायें प्रदान किये जाने पर DGCR ( DIRECTOR GENERAL’S COMMENDATION ROLL) पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया । 

DGCR (पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र एवं मेडल) पुलिस विभाग में कम से कम 15 वर्ष की सराहनीय सेवा अवधि पूर्ण पुलिस अधि0/ कर्मचारियों को प्रदेश स्तर पर समीक्षा उपरान्त पुलिस महानिदेशक महोदय म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाता है । पन्ना पुलिस में कार्यरत 03 पुलिस अधि0/ कर्माचारियों को सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिये प्रदेश स्तर पर दिये जाने वाले DGCR (पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र एवं मेडल) सम्मान से सम्मानित किया गया है ।

पन्ना पुलिस द्वारा 01 अपहृत बालिका को किया गया दस्तयाब.. पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री धर्मराज मीना द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपहृत बालक/ बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया है । पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह एवं SDOP पवई सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपहृत बालक / बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है । 

इसी तारतम्य में दिनांक 11/07/23 को फरियादी ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपहरण का अपराध दर्ज  कराया था । जो थाना सिमरिया में अपराध क्रमांक 262/2023 धारा 363 ताहि का पंजीबद्ध कर अपह्ता की जानकारी के संबंध में थाना स्तर गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये गये । काफी तलाश पतारसी एवं सायबर सेल पन्ना से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण की अपहृता को  विधिवत दस्तयाव किया जाकर परिजनो के सुपुर्द किया गया है । उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सिमरिया निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार, उप निरीक्षक ईश्वर सिंह चौकी प्रभारी मोहंद्रा सहायक उप निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह, महिला आरक्षक 675 पप्पी सोलंकी , आ चा 51 प्रशांत कुमार पाठक एवं पुलिस सायबर सेल टीम पन्ना का सराहनीय योगदान रहा । पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उक्त पुलिस अधि/ कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा की गई है ।

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) एवं जुर्माना

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी नंदलाल चौधरी ने थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 24.12.2021 के शाम करीब 04.00 बजे मैं अपने घर पर पत्नी एवं बच्चों के साथ घर में था, मेरी लडकी और पत्नी लेटिंग करने खेत तरफ बता कर गई थी जो थोडी देर में पत्नी लौट कर आ गई थी और लडकी वापस नही आई फिर मैं गाँव में पता करता रहा तो कोई पता नहीं चला, रिस्तेदारी में भी पता किया लडकी का कही पर कोई पता नही चला। लड़की घर लौट कर नहीं आई, कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लडकी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये..

 फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गुनौर में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। दिनांक 14.01.2022 को अभियुक्त एवं अभियोक्त्री को गुरूग्राम(गुड़गांव) हरियाणा से दस्तयाब किया गया एवं अभियोक्त्री के कथन लेख किये गये जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि उसे दिनेश अहिरवार शादी करने का बोलकर मोटरसाईकिल में बैठाकर छतरपुर और छतरपुर से ट्रेन में बैठाकर गुड़गांव ले गया था तथा वहां पर किराये के कमरे में रखकर उसके साथ गलत काम करता था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी दिनेश उर्फ गनेश अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना के न्यायालय द्वारा आरोपी - दिनेश उर्फ गनेश अहिरवार को क्रमशः धारा- 363, 366 भादसं. एवं 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष एवं आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल तक) एवं क्रमशः 1000 रूपए, 2000 रूप एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।                                     

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