साथ ही सीईओ जिला पंचायत श्री श्रीवास्तव द्वारा समय.सीमा में निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नाथूराम गौंड़ मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज जनसुनवाई में 102 आवेदन आये।
जिला मजिस्ट्रेट की 4 अपराधियों पर जिला बदर कार्यवाही
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक ईदुल कुरैशी पिता जिलानी कुरैशीए निवासी कसाई मण्डी दमोह अनावेदक गुफरान ऊर्फ सलमान कुरैशी पिता सलीम कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नंण्01 चमन चौक दमोह तथा अनावेदक महफूज ऊर्फ बाबू पिता चेनू कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नंण्.07 दमोह को जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर नरसिंहपुरए जबलपुरए कटनीए पन्ना छतरपुर से आगामी 09 माह अर्थात 270 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित ;जिला बदरद्ध कर दिया है।
इसी प्रकार अनावेदक पप्पू ऊर्फ थुका ऊर्फ राजा पिता सलीम कुरैशी निवासी कसाई मण्डी थाना कोतवाली को दमोह को जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागरए नरसिंहपुरए जबलपुरए कटनीए पन्नाए छतरपुर से आगामी 01 वर्ष की कालावधि के लिये निष्कासित ;जिला बदरद्ध कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया है कि अनावेदगण आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगीए परंतु इसके पूर्व अनावेदकों को थाना प्रभारी कोतवाली दमोह को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदकों के विरूद्ध मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
244 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी
दमोह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के प्री.रिविजन कार्यक्रम अनुसार 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के मान से मतदाताओं के नाम डोर.टू.डोर सर्वे के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल के द्वारा प्री.रिविजन के तहत मतदान केन्द्रवार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिले की चारो विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया के 91 बीएलओए 55 दमोह के 38 बीएलओए 56 जबेरा के 84 एवं 57 हटा के 31 बीएलओ के द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं के 05 से कम प्रारूप 6 फार्म प्राप्त किये गये हैंए जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि बीएलओ के द्वारा मतदाताओं के नाम जोड़ने में रूचि नही ली जा रही हैए ऐसे 244 बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं ।
जारी आदेश में कहा गया है संबंधित बीएलओ के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 का स्पष्ट उल्लघंन मानते हुये अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छा चारिता को प्रकट करता हैए जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुयेए 24 घंटे के भीतर अपना उत्तर निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया हैं।
प्राथमिक शिक्षक कनारी एवं बीएलओ निलंवित
दमोह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 25 मई से 23 जून 2023 तक डोर.टू.डोर सर्वे कार्य न करने एवं निर्वाचन जैसे कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने प्राथमिक शिक्षक कनारी एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 177 विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया कुंजी लाल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया है।
निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक कनारी कुंजी लाल अहिरवार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय पथरिया जिला दमोह निर्धारित किया गया है। निलंबन अविध में इनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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