मुरम का अवैध उत्खनन परिवहन करते डम्पर जप्त
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशन मे खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के रोकथाम की औपचारिकताए पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में दमोह तहसील अन्तर्गत ग्राम आम चोपरा बायपास मे मुरम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन की जांच खनिज अमला द्वारा एक बिना नंबर का दस चक्का डम्पर द्वारा बिना रायल्टी मुरम का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया..जिसे जप्त कर पुलिस थाना कोतवाली दमोह मे सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया हैं। खनिज अधिकारी श्री कमलेश ने बताया प्रकरण मे खनिज नियमो के तहत कारवाई प्रस्तावित की जायेगी। जिले मे खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के रोकथाम की कारवाई सतत जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही को लेकर विभाग द्वारा जनसंर्पक विभाग से जारी कराए गए प्रेस नोट में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उपरोक्त्त डंफर परिवाहन विभाग में किसके नाम पर दर्ज है तथा चालक परिचालक यदि पकड़े गए है तो उनसे पूछताछ में किसका नाम सामने आया तथा यह मुरम किस कालोनी में डंप करने के लिए जा रही थी। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से मुरम का अवैध खनन परिवहन करके निर्माणाधीन विभिन्न कालोनियों में समतलीकरण व अन्य कार्य हेतु सप्लाई की जा रही है। जिसकी जानकारी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है। लेकिन कार्यवाही करने के बजाए कुछ जिम्मेदारों के रिश्तेदारों के नाम पर अनेक कालोनियों में प्लाट बुक करा देने की चर्चाए भी सरगर्म है।
युवा संगम मे 16 कम्पनियो द्वारा 303 का चयन..
दमोह। तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार विभाग भोपाल एवं जिला प्रशासन दमोह के निर्देशानुसार आज पॉलीटेकनिक कॉलेज दमोह में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा संगम में ऑनलाईन 603 एवं आफलाईन 286 कुल 889 पंजीयन विभिन्न कम्पनियो मे साक्षात्कार देने के लिये कराये युवा संगम मे 16 विभिन्न प्रकार के क्षेत्रो की कम्पनियो द्वारा 303 आवेदको का चयन किया गया।
युवा संगम हेडलवर्ग सीमेंट नरसिंहगढ गेल इस्टीट्यूट सिटी जॉब शिवशक्ति बायोटेक सुमित रिकार्डिंग वर्धमान यार्न प्रतिभा स्पिटेक्स पुखराज हेल्थ केयर प्रथम एजुकेशन टाईम पब्लिक स्कूल फ्रीडम एम्पलाविल्टी नर्सकेयर दिल्ली चैकमेट सर्विस एलआईसी पेटीएम कम्पनियो ने भाग लिया।
कार्यक्रम मे भावसीग लोधी द्वारा मेले का निरीक्षण कर आवेदको से अधिक से अधिक संख्या मे प्रदाता कम्पनियो की सराहना कर आवेदको को कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
पटेरा तेन्दूखेड़ा एवं बटियागढ को जल अभावग्रस्त
दमोह। वर्ष 2025 में दमोह जिले में कुल औसत वर्षा 1172 5 मिमी हुई हैं । जिसमें विकासखण्ड पटेरा तेन्दूखेड़ा एवं विकासख्ण्ड बटियागढ में औसत से कम वर्षा हुई हैं। जिससे तीनों विकासखण्डों में जल स्त्रोतों में जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति बन सकती हैं। इस उद्देश्य से इन तीनों ब्लाकों में मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधित अधिनियम 2002 2022 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले के 03 विकासखण्ड पटेरा तेन्दूखेड़ा एवं बटियागढ को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुये निम्न कार्य प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये है। जिले में प्राकृतिक रूप से बहने
वाली नदी.नालों तथा तालाबों में उपलब्ध पानी का सिंचाई के उपयोग हेतु
निकासी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अधिनियम की धारा.6;1 के अंतर्गत संपूर्ण
जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा । दमोह
जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना के कोई नलकूप खनन नहीं करेगा।
उपरोक्त आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य योजनान्तर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेंगा इस हेतु अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगीं । राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो बिना अनुमति के नलकूप खनन बोरिंग कर रही मशीनों को जब्त कर पुलिस में FIR दर्ज कराने का अधिकार होगा । समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात् अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया हैं । इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर अधिनियम संशोधित 2022 की धारा.9 के उल्लेखित अनुसार प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रूपये के जुर्मान से और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिये दस हजार रूपये के जुर्माने से या कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगा या दण्डनीय होगा। नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जलस्त्रोतो का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेंगा। आदेश उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति दमोह हेल्प लाईन नं 07812. 350300 एवं सीएम हेल्प लाईन पर सूचना शिकायत कर सकेगा ।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावशील रहेगा ।





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