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नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुये कुल 770 प्रकरण.. इधर अधिवक्ता के साथ मारपीट मामले में टीआई सहित चार आरक्षकों पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश.. जिओ रिचार्ज के बाद नहीं हुई बात, उपभोक्ता आयोग ने मानी सेवा में कमी, किसान को मिला फसल बीमा योजना का लाभ..

नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुये कुल 770 प्रकरण
दमोह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार परस्पर समझौते के आधार पर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिये जाने के उद्देश्य से  श्रीमती रेणुका कंचन प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय तथा तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालतो में 770 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

 नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर एडीआर भवन में श्रीमती रेणुका कंचनए प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्जवलित कर एवं मॉं सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मान्नीय श्री बीपी पाण्डेय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री शरत चंद सक्सेना विशेष न्यायाधीश श्री अम्बुज पाण्डेय जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह एवं समस्त न्यायाधीशगण एवं श्रीमती गुंता डांगे जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
 उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक सिविल चैक अनादरण वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा वैवाहिक मामलेए विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। साथ ही बैंक ऋण वसूली बीएसएनण्ल की बकाया वसूली विद्युत विभाग एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं.लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु 01 न्यायाधीश एवं 01 सुलहकर्ता सदस्यों से गठित कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
श्री अम्बुज पाण्डेय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 01 प्रकरणों में कुल;एक लाख पन्द्रह हजार रूपये के अवार्ड पारित किये गये। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित 145 विद्युत प्रकरणों 41 चैक अनादरण 07 पारिवारिक विवादए 180 दांडिक 09 सिविल प्रकरण प्रकरणों सहित कुल 405 प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण किया गया। 

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रिलिटिगेशन के मामलों में विद्युत विभाग के 214 प्रकरणों में इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार बियासी रूपये विभिन्न बैंकों के 27 प्रकरणों में;बाईस लाख उन्यासी हजार चार सौ चालीस रूपये नगर पालिका के 124 प्रकरणों में तैतालीस लाख चैहत्तर हजार इक्तीस रूपये उपभोक्ताओं द्वारा उक्त विभागों एवं बैंकों को प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल 365 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले में FIR के आदेश 

  दमोह। टंडन बगीचा में निवासरत अधिवक्ता प्रदीप राय के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने टीआई एवं चार आरक्षको पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जनवरी 2020 में तत्कालीन दमोह कोतवाली टीआई एचआर पांडे, आरक्षक पंकज अहिरवार, आरक्षक प्रदीप तिवारी, आरक्षक राजेश ठाकुर एवं आरक्षक बृजेंद्र मिश्रा एक मामले को लेकर अधिवक्ता प्रदीप राय के निवास पर पहुंचे थे। जहां  विवाद इस कदर बढ़ गया की टीआई एवं आरक्षकों ने अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। साथ ही अधिवक्ता पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 353 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था। मारपीट से आहत अधिवक्ता प्रदीप राय ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक के समक्ष दर्ज कराई। लेकिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने से व्यथित होकर अधिवक्ता ने न्यायालय की शरण ली तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कि न्यायालय में पुलिस के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश पंकज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह माना की पुलिस ने अकारण अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी। न्यायालय ने तत्कालीन टीआई एवं वर्तमान में भोपाल में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक एचआर पांडे, आरक्षक प्रदीप तिवारी, पंकज अहिरवार, राजेश ठाकुर एवं बृजेंद्र मिश्रा पर धारा 452, 323 एवं 34 के तहत घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। लक्ष्मीकांत तिवारी की खबर

रिचार्ज के बाद अंतरराष्ट्रीय कॉल पर नहीं हुई बात..
 दमोह। जिओ कंपनी की सिम में अंतरराष्ट्रीय रिचार्ज कराने पर बात ना होने पर उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए रिचार्ज की राशि 1599 रुपए, मानसिक पीड़ा में 5 हजार रूपये, सेवा में कमी में 5 हजार तथा  वाद व्यय 2 हजार रूपये परिवादी को अदा करने का आदेश अनावेदक जियों कंपनी के विरुद्ध पारित किया हैl प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता किशोरी लाल ताम्रकार द्वारा पैरवी की गई l
 परिवादी विवेकानंद कॉलोनी दमोह निवासी पेंशनर हरि नारायण श्रीवास्तव ने विदेश में रहने वाले अपने पुत्र गौरव से बात करने के लिए जियो कंपनी की सिम खरीदी थी और उसमें 498 रुपए  का रिचार्ज कराया था l कुछ समय के लिए चालू हुई और बाद में बंद हो गई थी l  
परिवादी ने इसकी शिकायत दमोह डीलर एवं जियो कंपनी के हेड ऑफिस नई दिल्ली में की थी l परिवादी  का पुत्र गौरव अमेरिका में निवासरत है उससे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा था और सिम कार्ड चालू ना होने पर इसकी शिकायत जियो के नई दिल्ली हेड ऑफिस में की थी परिवादी से पुनः दस्तावेज लेकर 1101 रुपए का रिचार्ज कराया गया और बताया गया था कि विदेश में अब बात होने लगेगी  l परिवादी अपने पुत्र से मिलने के लिए हवाई जहाज से अमेरिका पहुंच गया लेकिन उसकी इस बीच अपने पुत्र से कॉल पर बात नहीं हो सकी जिससे उसे काफी मानसिक पीड़ा पहुंची थी और बातचीत के अभाव में उसे आर्थिक कठिनाइयां भी सहन करना पड़ी थी l इससे पीड़ित होकर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दाखिल किया था जिसमें अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंघई  और सदस्य राजेश कुमार ताम्रकार ने परिवादी के पक्ष में अनावेदक  जियों कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित किया है l एडवोकेट किशोरी लाल ताम्रकार की खबर
किसान को मिला फसल बीमा योजना का लाभ
दमोह। बैंक द्वारा कृषक का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काट लिया गया था लेकिन बीमा नहीं किया गया जिसके चलते कृषक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली सुनवाई उपरांत किसान के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कृषक के अधिवक्ता दीपक मिश्रा द्वारा बताया कि कृषक के केसीसी खाते से बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 खरीफ फसल का बीमा प्रीमियम काट लिया गया था और बीमा नहीं किया गया जिसके चलते बैंक व बीमा कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम की शरण ली जिसकी सुनवाई उपरांत माननीय जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष श्रीमान ऋषभ कुमार सिंघई जी द्वारा बैंक व बीमा कंपनी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए कृषक को बीमा क्लेम, मानसिक छती व वाद खर्च दिलाए जाने का आदेश पारित किया।  एडवोकेट दीपक मिश्रा की खबर
 

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