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अभी तक का सबसे बड़ा चैक बाउंस का जुर्माना.. कोर्ट ने 12 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में एक करोड़ 60 लाख 79 हजार 750 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया.. बसपा तथा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पद पर रह चुके है जुर्माना अधिरोपित फर्म के भागीदार..

 अभी तक का सबसे बड़ा चैक बाउंस का जुर्माना..
दमोह। न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री प्रकाश कुमार उईके के न्यायालय में आज 12 वर्ष पुराने एक चैक अनादरण के मामले में निर्णय पारित करते हुये अभियुक्तगण को 1 करोड़ 60 लाख 79 हजार 750 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। निर्णय के अनुसार मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एफसीएस स्वराज डिवीजन जो की मामले में परिवादी की हैसियत से पक्षकार था।


 ने मेसर्स छावड़ा मशीनरी एंड ऑटो पार्टस द्वारा भागीदार सुरेश छावड़ा एवं हेमंत छावड़ा के विरूद्ध एक मामला अंतर्गत धारा 138 परक्रम्य में लिखत अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी को 70 लाख रूपये का एक चैक स्पेयर पार्टस के भुगतान के ऐवज में दिया गया था। उक्त चैक समाशोधन के दौरान भुगतान योग पर्याप्त राशि ना होने के कारण बाउंस हो गया था। 

न्यायालय के द्वारा विचारण उपरांत उक्त चैक बाउंस के मामले में अभियुक्तगण को चैक बाउंस राशि एवं आज दिनांक तक की ब्याज की राशि कुल 1 करोड़ 60 लाख 79 हजार 750 रूपये बतौर परिवादी को छतिपूर्ती स्वरूप प्रदान किये जाने का आदेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस फर्म के ऊपर चेक बाउंस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त जुर्माना अधिरोपित किया है उस फर्म के एक भागीदार बसपा तथा दूसरे भागीदार भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं।

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