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जबलपुर में ईसाई धर्म गुरु बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की सर्च कार्यवाही से हड़कंप.. एक करोड़ 65 लाख से अधिक नगदी व विदेशी मुद्रा मिली.. 48 बैंक खातों व करोडों की 17 संपत्तियों का पता लगा..

ईओडब्ल्यू की सर्च कार्यवाही में करोड़ों की नगदी मिली

जबलपुर। ईसाई धर्म गुरु व द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर व ऑफिस में ईओडब्ल्यू द्वारा कोर्ट से सर्च वारंट लेकर की गई जांच कार्यवाही में करोड़ों की परिसंपत्तियों के साथ विदेशी मुद्रा व अनेक बैंक खातों का पता लगा है। इधर इस कार्रवाई की खबर से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में संचालित ईसाई मिशनरी से जुड़े प्रमुख संस्थानों से जुड़े लोगों में में हड़कंप के हालात बने हुए हैं।

गुरुवार को जबलपुर नेपियर टाउन स्थित ईसाई धर्म गुरु वादा बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च आफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बेशक पीसी सिंह के घर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम ने एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कोर्ट से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर जब जांच कार्यवाही शुरू की तो एक के बाद एक नगदी परिसंपत्तियों के खुलासे से जांच टीम हैरत में पढ़ती चली गई।
जांच कार्यवाही में एक करोड़ 65 लाख 14 हजार नगद राशि, 18352 यूएस डॉलर तथा 118 पाउंड तथा 80 लाख से अधिक के सोने के जेवरात मिले। इनके अलावा 18 बैंक खातों तथा 17 अन्य संपत्तियों का भी पता लगा। वीडियो से चर्चा के दौरान ई ओ डब्ल्यू के एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जहां विस्तार से जानकारी दी वही जांच कार्यवाही और भी खुलासे की उम्मीद जताई।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की कार्रवाई के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बिशप पीसी सिंह चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसाइटी का नाम परिवर्तन कर उसका चेयरमैन बनकर पद का दुरु पयोग करते हुए सोसाइटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त होने वाली विद्यार्थियों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लाकर गबन किया गया है। शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू मंजीत सिंह से कराई गई।

ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि बिशप पीसी सिंह ने शैक्षणिक संस्थाओं से वर्ष 2004-5 से वर्ष 2011-12 के बीच करीब दो करोड़, 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर इसका दूर विनियोग किया गया है। साथ ही स्वयं के उपयोग में ले कर उक्त राशि का गवन करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। शिकायत की जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपित बिशप पीसी सिंह एवं तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्टार फर्म एंड संस्थाएं बीएस सोलंकी के खिलाफ अमानत में खयानत एवं धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। छापामार कार्रवाई करने के लिए न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके गुरुवार सुबह बिशप के घर एवं कार्यालय में छापा मारा गया है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विशाखा तिवारी को सौंपी गई है।

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