Ticker

6/recent/ticker-posts

मप्र में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं किए जाने पर.. हाईकोर्ट ने मप्र सरकार व चुनाव आयोग को किया नोटिस जारी.. इधर दमोह विधानसभा उपचुनाव डयूटी के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारी/शिक्षक मौत मामले की सुनवाई जारी..

 मप्र में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं किए जाने पर मप्र उच्च न्यायालय द्वारा मप्र सरकार व मप्र चुनाव आयोजन को नोटिस जारी..

जबलपुर/दमोह। मप्र में पंचायत एवं नगरीय निकाय का अंतिम चुनाव 19 फरवरी 2015 एवं 06 दिसंबर 2014 में संपंन हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 243 यू एवं 243 ई के तहत अगला चुनाव 06 दिसंबर 2019 एवं 19  फरवरी 2020 को अनिवार्य रूप से कराना था किंतु मप्र में भाजपा की सरकार मप्र में पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव कई वर्षो से नहीं करा पाई जो कि संविधान का खुल्ला उल्लंघन है। 

इन्हीं सब बातो को लेकर मप्र महिला कांग्रेस की महासचिव डॉ.जया ठाकुर द्वारा एक जनहित याचिका क्रमांक 11369/2021 मप्र उच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसमें दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता वरूण ठाकुर की बहस सुनने के बाद मप्र शासन व मप्र चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर 2021 नियत है और चुनाव आयोग से चुनाव सिड्युल भी मांगा है।
यह भी विदित है जब भी विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव की बारी आती तो समयबद्व तरीके से चुनाव संपंन कराये जाते है कुछ उपचुनाव को कोरोन की दुसरी लहर में भी संपंन कराये गए। उल्लेखनिय है संविधान में किसी भी तरह के चुनाव में कोई पक्षतात नहीं किया है मप्र के अलावा सभी राज्यों में लगभग समय बद्व तरीके से चुनाव संपंन कराये गए है।

दमोह विधानसभा उपचुनाव में डयूटी के दौरान कोविड 19 से संक्रमित होकर सरकारी कर्मचारी/शिक्षक के मौत के मामले की मप्र उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी..
दमोह विधानसभा बाय इलेक्सन डयूटी के दौरान कोविड 19 से संक्रमित होकर सरकारी कर्मचारी/शिक्षक के मौत के मामले को लेकर डॉ.जया ठाकुर द्वारा एक जनहियाचिका नं.11414/2021 माननीय उच्च न्यायालय मप्र जबलपुर में फाईल की गई है, जिसमें चुनावी डयूटी के दौरान मृत कर्मचारी एवं शिक्षक के परिवार को एक करोड का मुआवजा व साथ ही उसके घर में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी प्रार्थना की गई है। 

इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश मो.रफीक व न्यायाधीश विशाल धगट की बेंच में दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को सुनवाई हुई जिसमें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता वरूण ठाकुर द्वारा दिनांक 09  जुलाई 2021 को पारित आदेश के अनुसार मृत्य हुए शिक्षको की सूची फाईल किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय ने रिकार्ड पर ले लिया एवं मप्र सरकार के अधिवक्ता को मप्र सरकार से इस याचिका के बारे में निर्देश लेने को कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2021 को नियत की गई है।

Post a Comment

0 Comments