आज 17 अप्रैल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी वोटिंग..
दमोह। दमोह विधानसभा उपचुनाव हेतु आज 17 अप्रैल की सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वोटिंग संपंन होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने कहां कि सभी मतदाता मास्क लगाकर ही मतदान केंद्रों पर पहुचें। हालांकि मतदान केंद्र पर भी मास्क, सेनेंटाईजर, ग्लब्ज व्यवस्था रहेगी। कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इस हेतु आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 11 प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्य किया है। जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जांच कार्ड, पेन कार्ड, बैंकोंध्डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेवा नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, भारत के रजिस्टार जनरल आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज और सांसद ध्विधान परिषद के सदस्य को जारी पहचान पत्र शामिल है।
मतदान सामग्री लेकर पोलिंग बूथ रवाना.. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 55-दमोह विधानसभा उप निर्वाचन के लिये आज स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को ईव्हीएम, व्हीव्हीपीएटी सहित अन्य सामग्री वितरण उपरांत 359 मतदान केन्द्रों के लिये पुलिस बल के साथ निर्धारित वाहनों से रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी, सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री एनआर गौड़, रिटर्निंग आफिसर राकेश मरकाम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ठाकुर भी मौजूद थे।
इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण राठी ने कहा है अब सभी अधिकारी चाहे वो किसी भी स्तर के हों, सभी चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों को पूरी प्राथमिकता और गम्भीरता के साथ निभायें। अब 18 अप्रैल तक सभी कार्यों को त्वरित रूप से करें और समय का विशेष ध्यान रखें। समय के पाबंद रहे और गम्भीरता से चुनाव के दायित्व का निर्वहन करें।
उन्होंने बताया आज 17 अप्रैल को विधानसभा 55 दमोह में प्रात 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। इसके लिये तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान केन्द्रों को सेनेटाईज भी किया गया है, मतदाताओं को कोविड-19 अनुसार दो गज की दूरी का पालन करने के लिये गोले बनाये गये है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों, शिथिलांग मतदताओं के लिये व्हील चेयर, ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराई जायेगी।
प्रशिक्षण से नदारत आठ कर्मचारियों को नोटिस जारी
दमोह। विधानसभा उप निर्वाचन 2021 मतदान दल गठन में नियोजित पीठासीन मतदान अधिकारी 01,02,03 प्रशिक्षण में आदेशित किये जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने, कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 का उल्लंघन मानते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ठाकुर ने 8 शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुपस्थित रहने पर शासकीय माध्यमिक शाला मादो के माध्यमिक शिक्षक श्री प्रकाश चंद राय, जनपद पंचायत जबेरा के पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री निरपत सिंह परस्ते, शासकीय प्राथमिक शाला मलवारा के प्राध्यमिक शिक्षक श्री देवेन्द्र कुशवाहा, प्राथमिक शाला इमलिया जेर के प्राध्यमिक शिक्षक श्री मुकेश कुर्मी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पटेरा श्री जीपी आर्य, प्राथमिक शाला भैंसा नरसिंहगढ के प्राथमिक शिक्षक श्री रामप्रसाद अहिरवार, शासकीय प्राथमिक शाला रूसल्ली के सहायक शिक्षक श्री मनोज कुमार प्यासी तथा शासकीय माध्यमिक शाला बड़ा हटा के प्रधानाध्यापक श्री आरडी चैबे को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
0 Comments