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जिलाअस्पताल में हुए फर्जी नियुक्त काँड के दो आरोपियों को 11 साल बाद दो-दो साल का कारावास.. इधर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में निर्दलीय वैभव सिंह के खिलाफ हुआ कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध..

फर्जी नियुक्त कांड में दो आरोपियों को दो साल का कारावास

दमोह।  जिला चिकित्सालय में वर्ष 2010 में सामने आए बहु चर्चित फर्जी नियुक्ति कांड में श्रीमान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दमोह,श्री नीरज शर्मा सा. ने आज निर्णय सुनाते हुए आरोपीगण तरुणी शर्मा और शशिकांत भारद्वाज को भारतीय दण्ड विधान की धारा 471 में दोष सिद्ध पद पाया एवं दो दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है एवं एक अन्य आरोपी अल्ताफ खान को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।


अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक अनुनय श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपीयो पर यह आरोप था कि उन्होंने दमोह जिला चिकित्सालय के लैब टेक्नीशियन के पद पर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जिला चिकित्सालय में नियुक्ति कराई थी, और उक्त फर्जी दस्तावेज को असली बताकर उपयोग किया, इस पर दिनांक 26 मार्च 2010 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर.के.श्रीवास्तव ने पुलिस को आवेदन देकर इस धोखाधड़ी की सूचना दी,जिस पर थाना कोतवाली पुलिस ने प्रथम सूचना दर्ज कर मामले की विवेचना की एवं चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। जहां अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में नौ अभियोजन साक्षी यों का परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर इस मामले में तरुणी शर्मा और शशिकांत भारद्वाज के को दोष सिद्ध पाया गया। 
निर्दलीय वैभव सिंह के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज..
दमोह। सांसद प्रतिनिधियो के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन और कोतवाली में शिकायत की बाद निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय की वैभव सिंह के द्वारा स्थानीय सांसद, नोहटा विधायक और जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की सोमवार को लिखित शिकायत कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को सांसद प्रतिनिधियो  के द्वारा दी गई थी। बाद में इसकी एक प्रति अपराधिक मामला दर्ज करने कोतवाली टीआई को भी दी गई थी।

 मामले में कोतवाली टीआई एचआर पांडे द्वारा सोमवार बाप रात वैभव सिंह को तलब करके मामले में उनके बयान लिए गए थे। वही उसके बाद उनके खिलाफ धारा 188, 175, 505 दो के तहत मामला दर्ज करके जांच जारी रहने की जानकारी सामने आई है।

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