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देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में फरार आरोपी विधायक पति गोविंद सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त.. डीजीपी के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए कहा आपकी बस की गिरफ्तारी नहीं तो दूसरी एजेंसी तलाशना पड़ेगी.. 5 अप्रैल तक हर हालत में गिरफ्तारी के आदेश..

5 अप्रैल तक हर हालत में गोविंद की गिरफ्तारी के आदेश..


देहली/दमोह। 2 साल पूर्व हटा में हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में फरार अभियुक्त पथरिया विधायक रामबई सिंह के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। मामले में आज मार्च को हुई सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने के मामले में माननीय न्यायालय ने जहां नाराजगी जताते हुए पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है वही 5 अप्रैल तक का समय  गोविंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए देते हुए यहा तक कह दिया कि गिरफ्तारी आपके बस की बात नहीं तो हम क्या दूसरी एजेंसी को गिरफ्तारी का मामला सौप दे ?
 
देवेंद्र चौरसिया हत्या कांड में उच्चतम न्यायालय न्यायालय में हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने म. प्र. सरकार एवम पुलिस डीजीपी द्वारा गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में किये गए सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा के यदि इस आरोपी की गिरफ्तारी उनके बूते की बात नहीं है तो हमे दूसरी एजेंसी तलाशनी पड़ेगी कोर्ट में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा भी हाजिर हुए किन्तु कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा के हर हाल में 05 अप्रेल तक गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर अपना शपथपत्र सरकार व DGP दाखिल करे। वही SDOP के संबंध में हटा कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर शीट लिखी गई थी उसकी जांच उच्च न्यायालय के सुपरविजन में करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कही है।

 

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