Ticker

6/recent/ticker-posts

नगर पालिका के सभी वार्डो में फिर से होगी आरक्षण की प्रक्रिया.. त्रुटिपूर्ण आरक्षण पर निर्वाचन आयोग को भेजी गई आपत्ति के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने दिए निर्देश.. कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 12 नवम्बर को 11 बजे से शुरू होगी वार्ड आरक्षण प्रक्रिया..

12 नवम्बर को 11 बजे से शुरू होगी वार्ड आरक्षण प्रक्रिया..

दमोह। नगर पालिका का चुनाव लड़ने तथा पूर्व में हुए वार्ड आरक्षण से संतुष्ट नहीं होने वाले दावे दारों के लिए लिए अच्छी खबर सामने आई है। त्रुटिपूर्ण वार्ड आरक्षण को लेकर पूर्व में आपत्तियों के चलते अब नए सिरे से दमोह नगर पालिका के 39 वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराए जाने के निर्देश नगरीय शासन विभाग द्वारा दिए गए हैं। जिससे अब 12 नवंबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में पुणे वार्ड आरक्षण की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी।

 तद संदर्भ में अपर कलेक्टर आनंद कोपरिया ने बताया कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरपालिका के 39 वार्डों की आरक्षण कार्यवाही संपन्न की जाएगी। जिसमें यदि कोई नागरिक उपस्थित रहना चाहता है तो निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित रह सकता है। इधर नए सिरे से वार्ड आरक्षण कराए जाने की आदेश जारी होने के संदर्भ में पूर्व में हुए वार्ड आरक्षण पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अधिवक्ता का बयान भी सामने आया है। 

दमोह नगरीय निकाय के वार्डो के आरक्षण में त्रुटि पूर्ण या नियमानुसार न होने पर एडवोकेट नीलेश सिंघई ने कलेक्टर दमोह को आपत्ति दर्ज कराई थी, सुनवाई न होने पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में याचिका लगाई थी,जिसमे माननीय उच्च न्यायालय ने कलेक्टर दमोह आयुक्त नगरीय प्रशासन मध्य्प्रदेश, सचिव, नगरीय प्रशासन को नोटिस देकर जबाब मांगे थे। नोटिस मिलने पर अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कलेक्टर दमोह को पत्र लिखकर वार्डो के आरक्षण में हुई त्रुटि से अवगत कराया एवं शीघ्र सुधार करने का आदेश दिया था, उसके बाद भी आरक्षण नियमानुसार न होने पर एडवोकेट नीलेश सिंघई ने 21 अक्टूबर को पुनः दमोह कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर पुनः आरक्षण एवं परिसीमन की मांग की थी। जिसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश, सचिव नगरीय प्रशासन मध्यप्रदेश, मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन को भेजी थी,जिसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय को भी भेजी थी। उक्त पत्र के संदर्भ में आज मध्यप्रदेश शासन ने दमोह नगरीय निकाय के 39 वार्डो का आरक्षण दिनांक 12 नवम्बर को पुनः करने के आदेश दमोह कलेक्टर को दिए है। जिसके बाद ही तदसंर्भव में आदेश जारी कर दिए गए है।

Post a Comment

1 Comments

  1. फिर से चुनाव आ गये पर सिविल वार्ड 6 के निवासी धूल गड्ढे और बदबू झेल रहे पर सडक नहीं बनी

    ReplyDelete