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अभाना बनगांव सड़क बनाने वाली हिलवेज कंपनी द्वारा पठारी के पास अवैध उत्खनन की होगी जांच.. जिला मजिस्ट्रेट ने कसाई मंडी निवासी अपराधी पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाई.. जिला पंचायत CEO ने 3 पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया..

  अवैध उत्खनन.. कलेक्टर ने जॉच हेतु दल गठित किया

दमोह। अभाना से बनगावं सड़क का निर्माण कराने वाली हिलवेज कंपनी द्वारा पठारी के समीप लगातार विस्फोटक का उपयोग करके अवैध खनन कार्य के लगातार खबरों के जरिए सुर्खियों में आने के बाद अंततः कलेक्टर को जांच के आदेश देने के साथ टीम गठित करना पड़ी है।  

तदसंदर्भ में कलेक्टर तरूण राठी के संज्ञान में यह शिकायत आने पर पठारी क्षेत्र में हिलवेज कंपनी के द्वारा अवैध उत्खनन की जॉच के लिये एक दल गठित किया है। इस दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग दमोह, खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक को शामिल किया गया है। यह दल अवैध उत्खनन की शिकायत के संबंध में शीघ्र स्थल भ्रमण कर 07 दिवस के भीतर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सके।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाई

दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। उन्होंने थाना कोतवाली दमोह निवासी कसाई मंडी दमोह आकाश ऊर्फ डूठा पिता रियाज कुरैशी को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु प्रतिबंधित किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में प्रत्येक बुधवार को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) दमोह के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। बुधवार को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

सीईओ ने तीन पंचायत सचिवों को निलंबित किया

दमोह। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ गिरीश मिश्रा ने दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर 03 सचिवों को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर सौपे गये पदीय कर्त्तव्यों, दायित्वों में लापरवाही एवं अनियमितता बरते जाने पर मप्र सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तो ) नियम 2011 के नियम 7 के तहत गंभीर कदाचरण मानते हुये दमोह की ग्राम पंचायत समन्ना के सचिव धर्मेन्द्र सिंह , ग्राम पंचायत खिरिया  के सचिव जय सिंह एवं जनपद पंचायत हटा की ग्राम पंचायत सचिव रामअवतार सिंह राजपूत को तत्काल सचिव पद से निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में इन सचिवों को मुख्यालय दमोह एवं हटा रखा गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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