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अक्टूबर में कोरोना केसों में गिरावट.. दूसरे दिन 24 मरीज मिले 17 पुराने डिस्चार्ज.. इधर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई.. दैनिक वेतन भोगी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी पात्र होंगे..

  24 नए मरीज मिले 17 पुराने मरीज डिस्चार्ज हुए..

दमोह। अक्टूबर मास में कोरोनावायरस का संक्रमण का असर कुछ कम पड़ता नजर आने लगा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना केसों की संख्या में जहां गिरावट दर्ज हुई है इधर प्रदेश सरकार ने कोरोना ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य विभाग के संविदा व अन्य कर्मियों की मौत कोरोना से होने की दशा में 50 लाख तक के बीमा के लाभ का ऐलान किया है। वही पूर्व में सामने आए इस तरह के केसों में मौत के 45 दिन के अंदर परिजनों कलेक्टर के समक्ष दावा पेश करने का अवसर दिया गया है। जिसके चलते दमोह के दो कर्मियों के परिजनों को मौत के बाद बीमा राशि क्लेम करने का अवसर प्राप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है।

अक्टूबर के दूसरे दिन 24 नए संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में टोटल कोविड-19 केसों की संख्या 1773 हो गई है। वही 17 मरीजों ने कोरोना की जंग जीतकर घर वापसी की है। जिससे स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 1163 तक पहुच गई है। आज 17 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर रवाना हुए। इनमें पॉलीटेक्निक कोविड केयर सेंटर से 02, हिण्डोरिया कोविड केयर सेंटर से 02, हटा कोविड केयर सेंटर से 05, जबेरा कोविड केयर सेंटर से 05 एवं डीसीएससी वार्ड दमोह से 03 कोरोना योद्धा स्वस्थ्य होकर अपने घरों को रवाना हुए। हालांकि अभी 268 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। जबकि 5 दर्जन के लगभग मरीजों की कोराना संक्रमण से जान जा चुकी है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन में फिलहाल 34 मौत का आंकड़ा ही दर्ज है। 

आज के 24 पॉजिटिव केस की डिटेल..

दमोह जिले में 02 अक्टूबर 2020 को जो 24 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उनमें फीमेल मरीज 13 साल से 75 वर्ष के बीच तथा मेल मरीज 23 से 78 वर्ष के बीच के है। नए मरीजों में पुराना थाना दमोह से 01, पुराना बाजार दमोह से 01, वार्ड 07 हिण्डोरिया से 01, वार्ड 14 हिण्डोरिया से 05, दमोह से 01, अथरोटा से 01, खडेरी थाना नरसिंहगढ से 01, तीनगुल्ली दमोह से 01, महावीर वार्ड 22 से 03, मंगल भवन से 01, पुराना बाजार से 01, असाटी वार्ड 02 से 01, मारूताल दमोह से 01, फुटेरा वार्ड 02 से 01, सिंधी कैम्प दमोह से 01, सागर नाका दमोह से 03 मरीज है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉं संगीता त्रिवेदी ने दी।

 मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की समयावधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई..

भोपाल। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार उक्त योजना की अवधि 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक लागू थी। उक्त अवधि की वैधता अब 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ायी गयी हैं। 30 जून 2020 के पश्चात बढ़ायी गयी अवधि में योजना के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मध्य प्रदेश राज्य के कोविड-19 प्रभावित रोगियों नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे कर्मियों को सुरक्षा कवच के रूप में यह योजना लागू की जा रही है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना- भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु योद्धाओं की तरह सेवा दे रहे कर्मियों (जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज अंतर्गत सम्मिलित नहीं है) के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू की गई है। 

पात्र कर्मी- ऐसे शासकीय कर्मी, जो कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं अर्थात कोविड इलाज हेतु नामित अस्पताल, Covid care centre, Covid Testing Lab, quarantine centre में या कोविड-19 की रोकथाम हेतु घर-घर सर्वेक्षण, नमूना संग्रहण, जांच, कंटेनमेंट एरिया में पर्यवेक्षण, साफ-सफाई आदि विभिन्न कार्यों में तैनात हैं जिससे उनका सीधा सपंर्क कोविड मरीज से होने की संभावना है, पात्र होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गल लागू बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित शासकीय कर्मी पात्र नहीं होंगे। इस योजना में शासकीय कमी से आशय राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड निगम प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियो, स्थानीय निकाय आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी अनुबंधित, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ आउटसोर्स कर्मियों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से है।

योजना के तहत कवरेज-योजना के अंतर्गत लाभ उसी शासकीय कर्मी के विधिक उत्तराधिकारी को दिया जायेगा जिसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई तथा उसे संक्रमण कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप में सेवा देने के कारण हुई। कोविड -19 के कारण जीवन की हानि के सम्बन्ध में मृतक शासकीय कर्मी ब्व्टप्क्-19 से ग्रसित होने का प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक होगी।

अधिकतम वित्तीय कवरेज-इस योजना के अंतर्गल पात्र शासकीय कर्मी के विधिक उत्तराधिकारी के 50 लाख रूपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि, कर्मी द्वारा व्यक्तिगत स्प से ली गयी अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासकीय सेवकों के लिए लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।

योजना की अवधि-यह योजना 01 जुलाई, 2020 से लागू होगी और 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगी। जिला स्तर पर प्रकरण के परीक्षण एवं पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रहेंगे एवं सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे। समिति के अन्य सदस्य पुलिस अधीक्षक, संबंधित जनपदध्नगरीय स्थानीय निकाय जिसमें मृतक कर्मचारी कार्यरत था. उस स्थानीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रहेगे।

जिले में जाने वाले समस्त दावों का विधिवत परीक्षण समिति द्वारा किया जायेगा एवं परीक्षण उपरान्त परिशिष्ट में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ प्रकरण स्पष्ट अनुशंसा के साथ जिला कलेक्टर द्वारा राहत आयुक्त, राजस्व विभाग को अग्रेषित किया जायेगा। प्रस्तुत किए गए दावों का निराकरण समिति द्वारा प्रत्येक स्थिति में 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। राहत आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलेक्टर आहरण व संवितरण अधिकारी के रूप में संबंधित कोषालयीन प्रक्रिया के अनुसार जिला कोषालय को दावों का बिल प्रस्तुत कर संबंधित को भुगतान सुनिश्चित करेगा। राशि का आहरण-योजना के तहत किसी भी दावे के लिए देय राशि सांग संख्या 58-2245-(5504)-51 से विकलनीय होगी।

दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-दावेदार को परिशिष्ट में उल्लेखित दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र को विधिवत भरकर हस्ताक्षरित कर संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र देगा और अपनी अनुशंसा के साथ इसे कण्डिका-7 अनुसार जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव को अग्रेषित करें। जिला स्तरीय समिति प्राप्त दावों पर कण्डिका-7 अनुसार कार्यवाही करेगी। दावा दिनांक मृत्यु से 45 दिवस की अवधि में अथवा योजना के निर्देश जारी होने की दिनॉक से 45 दिवस की अवधि में किया जा सकेगा।

प्रकरण में दावा राशि हेतु पात्रता निम्न क्रम में होगी-मृतक शासकीय कर्मी के पति पत्नि (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे। उक्त क्रम के न होने की स्थिति में विधिक सन्तान (विवाहित पुत्री को छोड़कर) को जिसकी उम्र मृत्यु दिनांक को 25 वर्ष से कम हो एवं दिवंगत शासकीय कर्मी पर पूर्णत आश्रित हो को दावा राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। एक से अधिक सन्तान होने पर कुल दावा राशि बराबर-बराबर हिस्सों में देय होगी। उक्त क्रम के न होने की स्थिति में माता-पिता (यदि वह पूर्णतः आश्रित हो) परन्तु ऐसे परिवार जहाँ मृतक शासकीय सेवक है, की स्थिति में दावा हेतु वह व्यक्ति पात्र होगा, जिसे मृतक द्वारा सर्विस रिकार्ड में मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान के लिए नामित किया गया है एवं जिसका प्रमाणीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।

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