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भैंस के मिलावटी दूध का विक्रय करना महंगा पड़ा.. राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला की जांच रिपोर्ट अमानक प्राप्त होने पर.. अपर कलेक्टर कोर्ट ने तीन दूध वालों पर की पांच पांच हजार रूपए के जुर्माने की कार्रवाई ..

 तीन दूध वालों पर की 5-5000 रू. जुर्माने की कार्रवाई 

दमोह। दूध बेचने वाले तीन लोगों को भैंस के दूध में मिलावट करके विक्रय करना आखिरकार महंगा पड़ गया है। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जांच हेतु सेंपल लेने के बाद भोपाल लैब से जांच रिपोर्ट में यह दूध अमानक पाया गया। जिसके बाद अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर आज आए फैसले में तीन दूध वालों पर पांच पांच हजार रूपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, दमोह श्री आनंद कोपरिहा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपाठित धारा 51 के तहत निर्णय दिनाँक 17 सितंबर 2020 में अवमानक मिश्रित दूध का विक्रय करने के अपराध में दूध विक्रेता हॉकर कैलाश लोधी, ग्राम ग्वारी, दमोह को पाँच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जांच रिपोर्ट में अवमानक पाए गए मिश्रित दूध में एसएनएफ की मात्रा निर्धारित मात्रा 8.5: के स्थान पर 7.7  पाई गई थी जिसके कारण जांच रिपोर्ट में मिश्रित दूध अवमानक पाया गया था। एक अन्य प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपाठित धारा 51 के तहत निर्णय दिनाँक 17 सितंबर 2020 में अवमानक भैंस का दूध के विक्रय करने के अपराध में दूध विक्रेता वेंडर रज्जू यादव, निवासी-मारुताल, दमोह पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच रिपोर्ट में अवमानक भैंस के दूध में मिल्क फैट की मात्रा का प्रतिशत 2.4: पाया गया था जबकि भैंस के दूध के लिए निर्धारित मानकों में मिल्क फैट की मात्रा 5: से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह  एक अन्य प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपाठित धारा 51 के तहत निर्णय दिनाँक 17 सितंबर 2020 में अवमानक भैंस के दूध का विक्रय करने के अपराध में दूध विक्रेता हीरालाल यादव, निवासी-हथनी पिपरिया, दमोह पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

जांच रिपोर्ट में अवमानक भैंस के दूध में मिल्क फैट की मात्रा का प्रतिशत 4.4: पाया गया था जबकि भैंस के दूध के लिए निर्धारित मानकों में मिल्क फैट की मात्रा 5: से कम नहीं होनी चाहिए एवं एस0एन0एफ0 की मात्रा 8.47: पाई गई थी जबकि भैंस के दूध में एस0एन0एफ0 की मात्रा 9.0: से कम नहीं होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन,दमोह से विधिवत अभियोजन स्वीकृति पश्चात न्यायालयीन प्रकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपर कलेक्टर न्यायालय में  प्रस्तुत किये थे। अपर कलेक्टर दमोह द्वारा उक्त प्रकरणों में सुनवाई एवं प्रस्तुत विवेचना के आधार पर अवमानक दूध का विक्रय करने का दोषसिद्ध होने पर तीन दूध विक्रेताओं पर पांच -पांच हजार के अर्थदंड की राशि अधिरोपित की है।

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