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6 साल की मासूम बालिका का अपहरण कर.. बलात्कार के आरोपी को माननीय न्यायालय ने सुनाई 20 साल से अधिक की सजा.. विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट द्वारा द्वारा 17 महिने से कम समय में सुनाया गया फैसला..

 बलात्कार के आरोपी को 20 साल से अधिक की सजा..
दमोह। थाना कोतवाली दमोह में 25 फरवरी 2019 को एक छोटी 6 साल की बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 157-2019 धारा 363 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। घटना दिनांक 24 फरवरी की थी ,इस कारण मामला और अधिक गंभीर हो गया था, प्रकरण की कायमी के बाद थाना कोतवाली की टीम को लगाया गया और विवेचना उप निरीक्षक नीतू खटीक को सौंपी गई। रिपोर्ट के तत्काल बाद बच्चे की दस्तयाबी की गई बच्ची के मेडिकल परीक्षण से और पूछताछ के आधार पर प्रकरण में धारा 366 376 भारतीय दंड विधान बढ़ाई गई।
 निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली आरके गौतम के दिशा निर्देशन में उप निरीक्षक नीतू खटीक के द्वारा विवेचना की गई आरोपी को भी तत्काल रिपोर्ट के 2 घंटे बाद ही पकड़ लिया गया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी मनीष रैकवार उम्र 23 साल निवासी सिविल वार्ड दमोह को गिरफ्तार किया जाकर डीएनए परीक्षण कराया गया और विवेचना पूर्ण होने पर विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया। 
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट 2012 दमोह श्रीमती उषा तिवारी के द्वारा आज दिनांक 7 जुलाई 2020 को प्रकरण में आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष से अधिक की सजा से दंडित किया है। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह बीएम शर्मा के द्वारा की गई है।

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