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शाम 7:00 बजे के बाद शराब दुकान खुली मिलने पर.. मध्य प्रदेश में पहली बड़ी कार्रवाई.. देवेंद्रनगर में रात साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके बेची जा रही थी शराब.. पुलिस ने की धारा 188 के तहत कार्रवाई.. शराब दुकान को सील करके लाइसेंस निरस्त करने पन्ना कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा..

टोल फ्री नम्बर पर सूचना पर कर्फ्यू उल्लंघन की कार्यवाही
कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते लॉक डाउन 4 में संपूर्ण मध्यप्रदेश में  सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही कैचमेंट क्षेत्र को छोड़कर स्थानों पर शराब दुकान खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन अधिकांश जगह शराब दुकान संचालक मनमानी पर उतारू है। अनेक क्षेत्रों में जहां शाम 7:00 बजे के बाद भी शराब दुकान खुली नजर आती है। वहीं अनेक क्षेत्रों में शराब दुकान के आसपास महंगे दामों पर शराब कंपनी के लोग शराब बेचते दिखते हैं। पुलिस भी ऐसे हालात को नजरअंदाज करते नजर आती है। 
  पन्ना जिले के देवेंद्रनगर में पुलिस ने रात 8:30 बजे के बाद खुली मिली एक शराब दुकान बंद कराने के साथ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। कलेक्टर पन्ना को इस तरह दुकान पे सीन करने तथा लाइसेंस निरस्त करने का प्रतिवेदन भी भेजा है। पन्ना एसपी मयंक अवस्थी द्वारा शुरू किए गए टोल फ्री नंबर पर आई सूचना के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम ने देवेंद्रनगर पहुंचकर रात 8:30 बजे शराब दुकान इस आईडी से शराब बिक्री  पाए जाने के बाद यह कार्यवाही की है।
 पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा जिले मे अवैध शराब बिक्री की सूचना देने के लिये टोल फ्री नम्बर 7587634100 जारी किया गया है। जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले व्यक्तियो की सूचना दे सकता है। 27 मई की रात को टोल फ्री नंबर में सूचना प्राप्त हुई कि देवेन्द्रनगर शराब दुकान में शाम 07.00 बजे के बाद भी शराब दुकान से शराब की बिक्री की जा रही है। जबकि पूर्व में ही जिला दण्डाधिकारी पन्ना द्वारा सम्पूर्ण पन्ना जिला में दुकान खुलने का समय सुबह 07 बजे से समय 07बजे शाम तक निर्धारित किया गया है। एवं शाम 07 बजे से सुबह 07बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। 
सूचना की तस्दीक हेतु जिला स्तरीय पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर टीम के एक सदस्य को शराब दुकान से शराब खरीदने हेतु भेजा गया। जो समय 08.30 बजे रात्रि को शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा 250 रूपये लेकर शराब बेची गई । पुलिस द्वारा सूचना की सत्यता प्रमाणित होने पर शराब दुकान संचालित करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाये जाने पर धारा 188 भा0द0वि0 की कार्यवाही की गई। साथ ही शराब दुकान शील करने एवं शराब दुकान का लायसेन्स निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जाकर जिला दण्डाधिकारी पन्ना को भेजा जा रहा है। 
पन्ना में अवैध शराब की बिक्री रोकने एसपी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर होने वाली कार्रवाई के बाद शराब दुकान पर हुई पुलिस की इस कार्रवाई की खबर से पन्ना जिले के अलावा अन्य जिलों की शराब विक्रेताओं में भी हड़कंप के हालात बने हुए हैं.. पन्ना से नीरज कुमार की रिपोर्ट

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