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लाक डाउन उल्लंघन पर सख्ती शुरू.. अभी तक 500 से अधिक लोगों के खिलाफ 467 प्रकरण दर्ज.. 156 वाहनों के पंजीयन होगे निरस्त.. एक दिन के अंतर से तीन घंटे को खुलेगी दुकाने.. अब वाहन से बाहर आने जाने की परमीशन भी खत्म ..

लाक डाउन उल्लंघन.. सड़क पर पुलिस की सख्ती शुरू 
दमोह। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु लाक डाउन के बीच जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी द्वारा जिले में धारा 144 लागू की गई है। जारी प्रतिबंधों के बावजूद लगभग 156 वाहन चालक शहर, ग्रामों में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते पाये गये जिनके ऊपर पुलिस अधीक्षक हेमंत चैहान द्वारा दिये गये निर्देश उपरांत  धारा 188 ताहि. के अंतर्गत कार्यवाही की गई है और इन वाहन चालकों के वाहन पंजीयन निरस्त करने के लिये जिला परिवहन अधिकारी को लिखा गया है।
 इधर धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जाने पर 4 अप्रैल तक जिले के विभिन्न थानों में पांच सौ से अधिक लोगों पर 467 प्रकरण दर्ज हो चुके है। इधर प्रतिदिन दोपहर 12 से तीन के बी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए मिलने वाली छूट का अनेक लोगों द्वारा गलत फायदा उठाने के बाद अब एक दिन के अंतर से तीन घंटे के लिए किरान आदि दुकाने खुलेगी। वहीं ब्लाक डे में सड़क पर मिलने वालों की तरीके से खबर लिए जाने के निर्देश पुलिस को दिए गए है।
इन वाहन पर पंजीयन निरस्त की कार्यवाही-यातायात प्रभारी अभिनव साहू ने बताया वर्तमान में लॉक डाउन किया गया है, इसके बावजूद भी व्यक्ति लोक स्वास्थ्य की परवाह किये बगैर बैश्विक महामारी में स्वयं को संक्रमण में डाल रहे है, साथ ही अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध भी गैर जिम्मेदाराना कार्य कर रहे है। जिससे इन वाहनों के पंजीसन निरस्ती की कार्यवाही करने आरटीओ को पत्र लिखा गया है। 
एम.पी.34 एम.जे. 6381, एम.पी.34 ई 0318, एम.पी.34 एम.एच 6703, एम.पी.34 एम.आई 0293, एम.पी.04 एम.पी. 1786, एम.पी. 34 एम एच 9862, एम.पी.34 एम.एच.1755, एम.पी.34 एम.आई. 1769, एम. पी. 34 एम.के,5594, एमडी625एमएफ 18ज्ञप्भ्02167, एमपी 34 एम.डी.9111, एम.पी.34एम.बी.0241, एम.पी.34 एम आई.2869, एम.पी.34 एम.एल,9299, एम.पी.34 एम.एम.6016, एम.पी.35एम.ई.8063,एम.पी34 एम.एन.7083, एम.पी.34 एम.एच. 2718, यूपी 70 डीडी 4169, एम.पी.  34 डळ 5213, एम.पी.  34 एमजी 5716, एम.पी. 34 एमसी 9844, एम.पी.  34 एमएम1286, एम.पी.  34 एल 0360, एम.पी.  34 एमजे 5722, एम.पी.  34 एमएम 0687, एम.पी.  34 एमएल 2247, एम.पी.  34 एमएच4480, एम.पी.34एमएच8710,एम.पी. 34 एमए8548, चैचिस न. डक्625च्त्50भ्प्भ्74028, एम.पी.  35 एमएफ 8434, एम.पी.  34 एम 8280, एम.पी.  34 एमएम 4525, एम.पी.  34 एमसी 9376, एम.पी.  34 एमजी 2367, एम.पी.  34 एमआई 1547, एम.पी.  34 एमए 0468, एम.पी.  21 एमसी 1118, एम.पी.  34 एमके 4620, एम.पी.  34 बी 5985, एम.पी. 34 एमए 5049, एम.पी.  34 एमआई 2174, एम.पी.  34 एमएफ 8191, एम.पी.  20 एनएम 9159, डम्4ळ673श्रळ8065531, एम.पी.  34 एमई 9788, एम.पी. 34 एमडी 7894, एम.पी.  20 एनई 6895, एम.पी. 20 डफ0442, एम.पी.  34 एमसी 5984, एम.पी.  एनएम 8852, एम.पी. 21 एमसी 0462, एम.पी. 34 एमडी 1936, एम.पी. 34 एमजे 2692, एम.पी. 20 एनएन 5565, एम.पी. 34 एमजे 7198, एम.पी. 34 आर 2113,  एम.पी. 34 एमएच 8208, एम.पी. 15 एमजे 6619, एम.पी. 34 एमए 2718, एम.पी. 34 एमके 2124, एम.पी. 34 एम.पी. 7774, एम.पी.34 एमसी 7802, एम.पी. 34 एमजे 9427, एम.पी. 34 एमजी 2094,  एम.पी. 34 एमएच 1122, एम.पी. 34 एमसी 5896, एम.पी. 34 एमसी 4802, एम.पी. 20 बीए 1571, डठस्भ्। 11 ।स्थ्4ब्04843, एम.पी. 20 एमजी 8413, डव्625डथ्578श्र। 24975, एम.पी. 34 एमजे 6930, एम.पी. 34 सीए 1078, एम.पी. 20 सीएच 3107, एमपी 20 जीबी 2894, एम.पी.34 आर 2291, एमपी 34 जी 0656, एमपी 34 आर 2298, एम.पी.34 एमडी 3388,  एमपी 34 एमजी 8934, एमपी 34 एमएल 6839, एमपी 34 एमएफ 6758, एमपी 34 एमएल 6279, एमपी 34 एमएम 9129, एमपी 34 एफ 9351, एमपी 20 एमए 4969, एम 34 एमएम 8890, एमपी 14 एमसी 5996, एमपी 34 एमजे 4206, एमपी 34 आर 1681, एमपी 34 एमएल 2773, एमपी 34 बीएफ4464, एमपी 34 एमएच 4452, एमपी 34 आर 2301, एमपी 34 आर 2392, एमपी 34 एचई 5808, एमपी 34 एमएम 4239, एमपी 34 एमडी 7786, एमपी 20 एमए 8368, एमपी 34 एमजे 8146, एमपी 34 एमजे 7132, एमपी 34 एमएम 4239, बिना नंबर की, एमपी 34 बी 0349, एमपी 34 आर 163।, एमपी 34 एमएम 2640, एमपी 34 एमई 2991, बिना नं. का लाल रंग का, एमपी 34 एमएच 4541, एमपी 34 एमए 6041, एमपी 34 एमके 2259 , एमपी 34 एमआई 6681, एमपी 21 सी 6237, एमपी 34 एमडी 8725, बिना नंबर की, एमपी 34 एमपी 4501, एमपी 34 एमसी 7811, एमपी 34 एमएच 2919, एमपी 34 एमएम 1887, एमपी 34 आर 1238, एमपी 34 एमजे 4599, एमपी 34 एमके 4801, बिना नंबर की, एमपी 34 एमएल 3790, एमपी 34 एमजी 4785, एमपी 21 एमसी 5618, बिना नंबर की, एमपी 34 आर 1062,  एम.पी. 34 आर 2145, एम.पी. 34 आर 2653, एम.पी. 34 आर 1207, एम.पी. 34 आर 1208, एम.पी. 34 एमके 5983, एम.पी. 34 एमजी 0660, एम.पी. 04 सीएच 1055, एम.पी. 34 डप् 9172, एम.पी. 34 एमए 6712, एम.पी. 34 एमसी 3424, एम.पी. 34 एमसी 4833, एम.पी. 20 केपी 3711, एम.पी. 34 एमडी 0820, एम.पी. 34 एमबी 0191, एम.पी. एमएम 57प्5, एम.पी. 34 एमके 0755, एम.पी. 34 एमएच 7132, एम.पी. 34 एमजी 5910, एम.पी. 20 एनपी 1404, एम.पी. 34 एमडी 3296 के पंजीयन निरस्त करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को लिखा गया है।
आगे से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाए-कलेक्टर तरूण राठीप्रत्येक 25 KM पर एक ढाबा खुला रहे ताकि ट्रक चालक को खाना मिल सके
दमोह। कलेक्टर तरूण राठी ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि आज २२ मार्च के लॉक डाउन से पूर्व आए लोगों का कोरेन्टाईन अवधि समाप्त हो जाएगी। इन लोगों में मुख्य रूप से  जिनको बुखार खाँसी या जुकाम के लक्षण थे केवल उनका फॉलोअप किया जाए। लॉग डाउन पश्चात आए लोगों का एक बार शत-प्रतिशत स्वस्थ्य परीक्षण हो जाये । यह काम अब पूरी गम्भीरता से किया जाए ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। इनका फॉलोअप भी सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया आगे से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाए। बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोरोन्टाईन किया जाए। सभी एसडीएम यह भी देख लें कि प्रत्येक २५ किलोमीटर पर एक ढाबा खुला रहे, ताकि ट्रक चालक को खाना मिल सके। इसके लिए ऐसी जगह ढाबा चिन्हित कर लें, जो पुलिस चेक पोस्ट के पास हो ताकि वहाँ अनावश्यक भीड़ जमा नहीं हो और नियंत्रण बना रहे।

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