बलात्कार के आरोपी को जेल में काटना होंगे 10 साल-
दमोह कोर्ट ने बलात्कार के मामले में डेढ़ साल में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक अनुनय श्रीवास्तव ने न्यायालय के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश श्री संदीप श्रीवास्तव की कोर्ट के द्वारा 26 फरवरी बुधवार को यह निर्णय निर्णय देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
दमोह दमोह कोतवाली में 2 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि हटा के रामगोपाल वार्ड निवासी सुरेश कोरी ने उसे एक होटल में धोखे से बुलाने के बाद बलात्कार किया तथा धमकाते हुए किसी को जानकारी नहीं देने को कहा। जिस पर कोतवाली पुलिस ने धारा 376, 450 और 342 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर के विवेचक उपनिरीक्षक स्वर्ण प्रभा दुबे के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया था।
आज माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए आरोपी सुरेश कोरी को धारा 376 में 10 वर्ष धारा 450 में 5 वर्ष तथा धारा 342 में 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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