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हाईकोर्ट ने पवई विधायक रहे प्रहलाद लोधी की सजा पर 7 जनवरी तक स्थगन दिया.. सदस्यता बहाली के लिए जाना होगा चुनाव आयोग के पास.. प्रहलाद को राहत से भाजपा में उत्साह, उपचुनाव की वाट जोह रही कांग्रेस को करना पड़ेगा इंतजार..

हाईकोर्ट से प्रहलाद  की सजा पर 7 जनवरी तक स्थगन 
जबलपुर/ भोपाल/ पन्ना । तहसीलदार से मारपीट मामले में भोपाल की विशेष अदालत से 2 साल की सजा मिलते ही  विधान सभा की सदस्यता से  हाथ धो बैठे  पन्ना जिले के पवई से निर्वाचित भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को हाई कोर्ट  से बड़ी राहत मिली है। उनकी अपील पर सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश ने सजा पर 7 जनवरी 2020 तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के निर्णय की खबर से भाजपा समर्थकों में जहां प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है वहीं पवई में उपचुनाव की वाट जोह रही कांग्रेस के नेताओं को अब और इंतजार करना पड़ेगा।

भोपाल की स्पेशल कोर्ट द्वारा चुनाव की 2 साल की सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी  के द्वारा हाई कोर्ट में की गई अपील पर बुधवार को जस्टिस वीपी एस चैहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को  सामने आए फैसले में हाईकोर्ट में 40 हजार का बांड जमा कराने के साथ 7 जनवरी तक के लिए विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस निर्णय की खबर लगते ही लोधी समर्थकों के साथ भाजपा खेमे में प्रसन्नता के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए पवई विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित कर इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दिए जाने के मामले में प्रहलाद लोधी को अलग से निर्वाचन आयोग की शरण में जाना पड़ेगा।

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