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मासूम से हैवानियत दिखाने वाले को उम्र कैद.. रेलवे स्टेशन से 11 महीने पहले सोती हुई ढाई वर्ष की बच्ची को अगवा कर ज्यादती करने वाला श्याम लाल.. अब जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहेगा..

मासूम से हैवानियत दिखाने वाले को आजीवन कारावास
दमोह। रेलवे क्षेत्र में 11 महीने पहले ढाई वर्ष की मासूम बालिका के साथ हुई ज्यादती मामले में जिला कोर्ट में फैसला सुनाते हुए आरोपी श्यामलाल को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए साढ़े ग्यारह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 
विशेष न्यायाधीश श्री संदीप सक्सेना की कोर्ट ने बुधवार को दिए महत्वपूर्ण निर्णय में अपहरण बलात्कार तथा पास्को एक्ट के आरोपी श्यामलाल अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2018 की रात मासूम बालिका प्लेटफार्म क्रमांक एक पर सो रही थी। इसी दौरान यह बहसी आरोपी मौका पाकर उसे उठाकर जलसा कैंपस में ले गया। जहां उसके साथ ज्यादती करने के बाद पायल उतार कर फरार हो गया। मासूम को अगवा किए जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के बाद उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी श्यामलाल अहिरवार को खुरई से गिरफ्तार किया था। 
तत्कालीन एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशन में टी आई अरविंद दांगी ने विभिन्न धाराओं के तहत  अपराध पंजीबद्ध करते हुए 8 दिन में मामले का चालान कोर्ट में पेश कर दिया था। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है तथा उसे अंतिम सांस तक जेल की काल कोठरी में ही जीवन बिताना होगा।
मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले डीपीओ बीएम शर्मा ने बताया कि कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 27 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 49 पेशिया हुई। इसके बाद बुधवार 19 जून को विशेष न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव द्वारा निर्णय पारित किया गया। जिसमे धारा 294 में आरोपी श्यामलाल को 10 वर्ष, धारा 376 एबी मैं आजीवन कारावास, धारा 363 में तीन वर्ष तथा धारा 366 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 

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