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वाहन दुर्घटना में लिपिक की मौत मामले में दमोह कोर्ट ने किया अवार्ड पारित.. बीमा कंपनी को एक माह में देना होगा अस्सी लाख 47 हज़ार 165 रुपये का मुआवजा..

जिला न्यायालय में अस्सी लाख का अवार्ड पारित

दमोह। जिला में लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हर वर्ष सेंकड़ों लोग वाहन दुर्घटना में जान गंवा रहे है, जिला न्यायधीश अमर गोयल ने दुर्घटना के मामले ने महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए दुर्घटना मृत व्यक्ति परिजनों को 80 लाख 47 हज़ार 165 रुपये का मुआवजा दिलाया है
आवेदक के अधिवक्ता मुकेश पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय लिपिक रामकुमार पाटकर अपनी मोटर साइकिल से शासकीय कार्य भ्रमण पर गया था जब वह ड्यूटी कर वापिस दमोह लौट रहा था मारूताल के पास पहुँचा कि तभी पीछे से आ रही मोटर साइकिल के चालक  दीपक अहिरवार ने मोटर साइकिल को तेज उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर लिपिक की मोटर साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे उसे सिर में गंभीर चोट आई थी,जबलपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी..
मृतक के परिजनों की ओर से प्रतिकार पाने दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, श्री पांडेय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में विशेष बात यह रही कि न्यायालय में बीमा और वाहन चालक व वाहन स्वामी ने प्रकरण की एफआईआर घटना दिनाँक से करीब एक माह विलंब से लेख होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने के तथ्य से इंकार किया था और दावा खारिज करने की प्रार्थना की थी, तर्क के दौरान आवेदक के अधिवक्ता ने एफआईआर लेख होने में विलंब का संतोषजनक समाधान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आवेदक का दावा प्रमाणित माना और उनके पक्ष में 80 लाख 47 हज़ार 165 रुपये का अवार्ड पारित किया है. उक्त राशि बीमा कंपनी को एक माह के प्रदान करनी होगी..

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