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बहुचर्चित हत्या मामले में हटा कोर्ट ने.. पिता के साथ चार पुत्र-पुत्री सहित एक ही परिवार के पांच लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा..

एक परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास

दमोह। मढ़ियादो थाना अंतर्गत करीब डेढ़ साल पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपी पिता पुत्र पुत्री सहित परिवार के पांच लोगों को माननीय हटा न्यायालय आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
थाना मडियादो के अपराध क्रमांक 74/24 धारा 302, 147 ,148 ,149 भारतीय दंड संहिता से उद्भुत न्यायालय प्रकरण क्रमांक 27/24 में आरोपी बृजलाल आदिवासी तथा इसके पुत्र बद्री आदिवासी,  दुर्ग आदिवासी, बंटी आदिवासी, पुत्री उर्मिला आदिवासी सभी निवासियान भरयाना मोहल्ला मडियादो थाना मडियादो जिला दमोह को माननीय न्यायाधीश श्री सिराज अली  प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 74 /24 राज्य विरुद्ध ब्रज लाल +4 अन्य धारा 302/149 में आजीवन कारावास एवं धारा 148 आईपीसी में एक वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।
मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना एक वर्ष पूर्व दिनांक 15 अप्रैल 2024 की ग्राम - मांडीयादो के उप तहसील परिसर के पीछे नाले के पास की है, अभियुक्त बीजू उर्फ व्रज लाल ने कुल्हाड़ी की मुदानी से एवं  अन्य अभियुक्तगण ने एक राय होकर लाठी एवं डंडा से शंकर लाल के साथ मारपीट की। आवाज सुनकर आहत की पत्नी सीताबाई आई और चिल्लाइ तो अभियुक्तगण भाग गए | फिर आहत शंकर लाल की पत्नी ने जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई जहां थाना प्रभारी उप निरीक्षक बृजेश पांडे द्वारा रिपोर्ट लेख की गई।
घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की सूक्ष्म विवेचना करते हुए उप निरीक्षक बृजेश पांडे ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर एवं राजेंद्र यादव द्वारा मामले की पैरवी की गई

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