गजब गड़बड़ी के चलते पटवारी निलंबित
दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पटवारी शिवशंकर पटेल तत्कालीन पटवारी हल्का 31 32 दमोह खास तहसील दमयंती नगर दमोह को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में पटवारी शिव शंकर पटेल का मुख्यालय तहसील कार्यालय हटा नियत किया गया है। निलंबन काल में पटवारी श्री पटेल को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। जारी आदेश के मुताबिक पटवारी शिवशंकर पटेल अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी..दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तहसील दमयंती नगर दमोह के राजस्व निरीक्षक गौरी शंकर अहिरवार को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 03 दिवस के भीतर अपना जवाब समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने अथवा समय सीमा में प्राप्त न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत भिन्नता पूर्ण प्रतिवेदनों के कारण राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ा और संबंधित आवेदक का कंप्यूटर में नक्शा बटांक कार्य नहीं हो पाया।
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