RTO चेकिंग12 वाहनों से 29 हजार की वसूली
दमोह। जिला कलेक्ट्रर द्वारा दिये गए निर्देशों के तहत परिवहन विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा हैं। इस सबंध में परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने बताया समन्ना तिराहा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बिना पीयूसी बॉडी टेम्परिंग बसों में ओवरलोडिंग ओवरहाइट ओवरलेंथ तथा बिना वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कुल 12 वाहनों का चालान किया गया तथा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 29 हजार रूपये की राशि वसूली गई।
उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें समय.समय पर अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराएँ और ओवरलोडिंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों से बचें। इसी प्रकार के सतत चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
12 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 12 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक छोटू ऊर्फ सलीम पिता रहीश कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड 1 थाना कोतवाली दमोह अनावेदक रूपेश ऊर्फ रूपेन्द्र पिता नन्हें भाई प्रजापति निवासी वार्ड क्रमांक 08 पथरिया अनावेदक निखलेश ऊर्फ लवकेश पिता मुन्ना ऊर्फ रामप्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम जबेरा अनावेदक ऐलू ऊर्फ प्रहलाद रैकवार पिता जमना ऊर्फ जगन्नाथ रैकवार निवासी फुटेरा वार्ड .05 ढिमरौला मोहल्ला थाना कोतवाली दमोह अनावेदक छोटू ऊर्फ प्रकाश पिता दौलत सींग लोधी निवासी ग्राम सिमरी जालम थाना नोहटा को आगामी 06 माह अर्थात ;180 दिवसद्ध के लियेए अनावेदक पवन राय पिता रमेश राय निवासी जबेरा एवं अनावेदक अज्जू ऊर्फ आजाद पिता विशाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम इटवा छक्का थाना गैसाबाद को आगामी 04 माह अर्थात ;120 दिवसद्ध के लियेए अनावेदक रामसींग लोधी पिता लल्लू सींग लोधी निवासी ग्राम पतलौनी थाना तेजगढ़ए अनावेदक अरबाज पिता जुम्मन खान निवासी नोहटा थाना नोहटा को आगामी 03 माह अर्थात ;90 दिवसद्ध के लियेए अनावेदक अर्जित घोषी पिता लल्लू घोषी निवासी ग्राम बम्होरी सिंगौरगढ़ थाना जबेराए अनावेदक गनेश यादव पिता बलराम यादव निवासी ग्राम जोरतला थाना नोहटा को आगामी 02 माह अर्थात ;60 दिवसद्ध के लिये तथा अनावेदक यशवंत पिता नन्हें भाई प्रजापति निवासी वार्ड क्रमांक 08 थाना पथरिया को आगामी 01 माह अर्थात ;30 दिवसद्ध की कालावधि के लिये दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं तथा आसपास के जिला सागर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी पन्ना छतरपुर से निष्कासित कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में अनावेदक को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
मिथ्या छाप सामग्री विक्रय करने परे दो दुकानदारों पर 80 हजार का जुर्माना.. दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप सामग्री विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 02 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत ;बुधौलिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर जिले की तहसील बटियागढ़ नरैया चौराहा निवासी अनावेदक सुयश तिवारी पिता डीपी तिवारी द्वारा अवमानक बिना बीआईएस लाईसेंस के गंगोत्री जलधारा पानी पाऊच का निर्माण एवं विक्रय करने तथा तेन्दूखेड़ा विद्यानगर निवासी आलोक जैन आत्मज श्री प्रमोद जैन द्वारा मगध के लड्डू स्वैपिग नूडल्स सागर गोल्ड फलाहारी नमकीन चंचल नमकीन बिस्किट रतलामी नमकीन खाद्य पदार्थ एक्सपायरी डेट के बाद भी विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 40.40 हजार रूपये के मान से अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।
उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया है कि अधिरोपित शास्ति की राशि स्टेट बैंक आफ इंडिया मुख्य शाखा दमोह में चालान द्वारा शीर्ष 0210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 04 लोक स्वास्थ्य 104 शुल्क एवं दण्ड आदि 0754 खाद्य एवं औषधि नियंत्रण में जमा कराकर चालान की एक प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाये । अधिरोपित शास्ति की राशि 15 दिवस में जमा की जाये। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत भू.राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।
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