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गजब फर्जीवाड़ा.. पन्ना जिले में सड़क हादसे में मौत का फर्जी क्लैम दमोह कोर्ट में पेश किया.. एसआईटी जांच के बाद क्षतिपूर्ति दावा निरस्त.. बीमा कंपनी को संबधितों के खिलाफ कार्यवाही की छूट..

वाहन मालिक व चालक के विरूद्व कार्यावाही के आदेश

दमोह। माननीय न्यायालय श्री जितेन्द्र नारायण सिंह चर्तुथ मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण द्वारा क्लेम प्रकरण क्रमांक 257/2023 मुन्नी राजा अन्य विरूद्ध अवध कुमार अन्य में अधिनिर्णय पारित करते हुये आवेदकगण का क्षतिपूर्ति दावा निरस्त करते हुये आदेषित किया है कि बीमा कंपनी मैग्मा जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाहन मालिक जगत सींग एवं चालक अवध कुमार के विरूद्ध विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक 658 ए/2025 दिनांक 26.06.2025 के अनुसार प्रत्येक जिले मे गठित एस.आई.टी.के समक्ष अधिनिर्णय की प्रति प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

प्रकरण के संबंध में बीमा कंपनी मैग्मा जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री सुरेष खत्री द्वारा बताया गया किय उपरोक्त प्रकरण घटना दिनांक 28.03.2023 को ग्राम मोहन्द्रा के आगे ग्राम खेरी में मृतक रनमत सीग की मोटर साईकिल रोड पर बैठे बेल से टकरा गयी थी जिससे उसे आई चोटो के कारण मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबंध में थाना पवई जिला पन्ना में अपराध पंजीवद्ध किया गया था उक्त अपराध की प्रारंभिक दस्तावेजो में मृतक रनमत सीग की मोटर साईकिल रोड पर बैठे बैल से टकरा जाने से उसकी मृत्यु हो जाने का तथ्य उल्लेखित हुआ..किन्तु पश्चातवर्ती क्रम में घटना की रिपोर्ट करीब 51 दिन बाद लेख करते हुये पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 34 जी.1334 जो कि वाहन स्वामी जगत सींग के नाम से पंजीकृत है पहली बार दर्ज हुआ तथा वाहन चालक अवध कुमार को बताया गया.. घटना के करीब चार माह बाद उक्त वाहन की जप्ती की जाकर दाण्डिक प्रकरण पवई न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.. जिसके आधार पर मृतक रनमत सींग की मृत्यु का क्षतिदावा दमोह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी मैग्मा जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रकरण में अपने इनवेस्टीग्रेटर से जॉच कराये जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि प्रकरण में संलिप्त पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 34 जी.1334 एवं उसके स्वामी जगत सींग व चालक अवध कुमार दुघर्टना के अन्य मामलो में भी अवैध रूप से इसी प्रकार की घटना के पष्चात्वर्ती क्रम में आवेदकगण से दुरभि संधि कर स्वयं को वाहन चालक/वाहन मालिक/चक्षुर्दा साक्षी के रूप में संयोजित कर क्षति राषि दिलाने में सहयोग करते है।

उक्त तथ्य की जानकारी बीमा कंपनी को होने पर बीमा कंपनी ने संबंधित वाहन एवं वाहन चालक अवध कुमार,वाहन मालिक जगत सींग के दुघर्टना के अन्य मामलो में संलिप्त होने के दस्तावेज एकत्रित कर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह के समक्ष पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा दिये गये निर्देष अनुसार गठित की गयी एस.आई.टी. के माध्यम से उक्त प्रकरणो में वाहन क्रमांक  एम पी 34 जी.1334 तथा जगत सींग एवं अवध कुमार की संदिग्ध भूमिका के संबंध में जॉच किये हेतु षिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में बीमा कंपनी के साक्षी जेनसन के पाईलो ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये उपरोक्त समस्त दस्तावेज एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक दमोह को प्रेषित पत्र प्रदर्षित कराते हुये स्पष्ट किया था कि उक्त घटना पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 34 जी.1334 से घटित न होकर मृतक रनमत सींग की मोटर साईकिल रोड पर बैठे बैल से टकरा जाने के कारण घटित हुयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तर्को से सहमत होते हुये प्रकरण का सूक्ष्म अवलोकन करते हुये प्रकरण में वाहन क्रमांक पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 34 जी.1334 तथा वाहन स्वामी जगत सींग एवं चालक अवध कुमार के इसी घटना के समान अन्य दुघर्टनाओ के मामलो में अवैध रूप से संम्मिलित होने का तथ्य प्रमाणित पाते हुये बीमा कंपनी को निर्देषित किया है कि बीमा कंपनी उपरोक्त आवेदकगण एवं वाहन तथा मालिक जगत सींग व चालक अवध कुमार के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक को की गयी षिकायत के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा दुघर्टना के मामलो में अवैध रूप से वाहनो को संलिप्त कराये जाने व उनके चालक व मालिक के विरूद्ध संज्ञान लेते हुये कार्यवाही हेतु निर्देषित कर उक्त क्षतिदावा निरस्त करने का आदेष पारित किया।

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