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दमोह कटनी रोड पर ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े, एक की मौत दूसरा जबलपुर रैफर.. इधर सड़क हादसे में शिक्षक की मौत मामले में 67 लाख रूपए का मुआवजा स्वीकृत..

ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े, एक की मौत दूसरा जबलपुर रैफर.. दमोह। कटनी मार्ग पर एक बार फिर रफ्तार के कहर के साथ एक बार फिर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में जहा कार के परखच्चे उड़ गए वही कार में सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह कटनी रोड पर कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रैपुरा और कुम्हारी के बीच गुदरी टेक पर एक आईसर ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चार पहिया वाहन में सवार 4 लोगों में से गोलू विश्वकर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में कार सवार वहीं तीन घायलों को पटेरा अस्पताल से दमोह जिला अस्पताल भेजा गया। जहां से गंभीर हालत में आलोक शर्मा को जबलपुर रेफर कर दिया गया। वही दो अन्य घायल माखन साहू दीपेंद्र सिंह का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
घटनास्थल की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
सड़क दुर्घटना मामले में जिला न्यायालय द्वारा 67 लाख का मुआवजा स्वीकृत.. दमोह।  दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को शासकीय शिक्षक शिब्बू अहिरवार जब दुपहिया वाहन से राहतगढ़ जब रहे थे तभी तेज रफ्तार से आती हुई बुलेरो वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी। जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसका मामला पूर्व शासकीय अधिवक्ता के.के. वर्मा ने जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष रखा तब सदस्य मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण दमोह ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अनावेदक गण संयुक्त एवं प्रथकतः दायित्व के अधीन आवदेकगण को मृतक शिब्बू अहिरवार की मृत्यु के संबध में 66,07654 रूप्ये प्रतिकर स्वरूप बीमा कंपनी अदा करे। अनावेदक गण संयुक्त अथवा प्रथक प्रथक आवेदकगण को उक्त राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक तक का 07 प्रतिशत वार्षिक साधरण की दर से अदा करे। अदागयी एक माह के अंदर की जाये। पूर्व शासकीय अधिवक्ता के.के.वर्मा ने बताया कि माननीय जिला सत्र न्यायालय के बीमा कंपनी को जो आदेश किया वह क्लेम मृतक की पत्नि लीलावती एवं बच्चो को दिया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु मामला बीमा कंपनी एवं दुर्घटना करने वाले बाहन चालक एवं मालिक के विरूद्ध पेश किया गया।

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