रपटे से बहे युवक का शव दूसरे दिन कांटी हार में मिला..
दमोह। शराब के नशे में एक युवक को तैराकी का शौक महंगा पड़ गया। बाढ़ ग्रस्त नाले में तैराकी के दौरान बह गए युवक का शव दूसरे दिन बरामद किए जाने के बाद पोस्ट मार्टम कार्यवाही करके शव परिजनों को सौपा गया।
इस सबंध में तहसीलदार जबेरा सोनम पांडे ने बताया मृतक के परिजन एवं स्थानीय लोगों के बताए अनुसार मृतक नीलेश पिता कल्याण आदिवासी निवासी विजय सागर थाना जबेरा अच्छा तैराक था। रपटे पर नहाने गया था। नहाने से पहले उसने शराब पी जिसके कारण पानी के तेज बहाव में तैरकर किनारे नहीं आ सका और पानी में बह गया। टीम द्वारा उसकी तलाश दो दिन तक की जाती रही लेकिन उसका पता नहीं लग सका।
वहीं आज 1 अगस्त को सुबह दस बजे घटनास्थल से लगभग 800 मीटर दूर कांटी हार के समीप स्थानीय लोगों को उसकी लाश मिली। जिसकी सूचना सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन ने थाना प्रभारी को दी।
थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, सरपंच राहुल
यादव, पत्रकार मयंक जैन सहित ग्रामवासी ब पुलिस स्टाफ दुर्गम रास्ते से होते
हुए नदी के किनारे से उस स्थान पहुंचे। शव को निकलते हुए शव पीएम हेतु
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। पीएम के बाद शव परिजन के सुपुर्द
किया गया।
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा.. दमोह न्यायालय
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, अनुराग सिंह कुशवाह की अदालत ने लखन रजक, अभिषेक शर्मा, महेश रजक, प्रशांत ठाकुर, दिन्नू
उर्फ दिनेश साहू सभी निवासी नरसिंहगढ़ दमोह में लखन को
धारा 302/34 भा.द. सं. में आजीवन कारावास व 1000/- रु. अर्थदण्ड, आरोपी
प्रशांत ठाकुर व दिन्नू उर्फ दिनेश साहू को धारा 302/34 में आजीवन कारावास,
धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 27(1)
आयुध अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 2000 -2000 रु. के
अर्थदंड से दण्डित किया गया। शेष दो आरोपी अभिषेक शर्मा व महेश रजक दोषमुक्त हुए है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक
अभियोजन कैलाश चंद्र पटैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत कुमार
पांडेय के द्वारा की गई। घटना का विवरण यह है कि 23 फरवरी 2021 को दोपहर
लगभग 4 बजे मृतक की बालिका अपने घर के आँगन में बैठी थी और बालिका का पिता
(मृतक ) दरवाजे में बाहर बैठे चाय पी रहे थे, उसी समय एक काले रंग की
डिस्कवर मोटरसाइकिल पर बैठे तीन लोग आये। तीनो ने मुंह पर कपडा बांध रखा
था, उन्होंने मृतक के घर के पास मोटरसाइकिल रोकी और उसमे से एक व्यक्ति ने
उसके पापा को जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मार दी। जिससे उसके
पिता को दाहिने हाथ में चोट आयी और काफी खून बहने लगा और जमीन में गिर गए। उसके पिता को बुआ के बेटे की कार से इलाज के लिए अस्पताल लेकर आयी थी और
वहां पर डॉ. ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया था। उक्त देहाती नालसी व
देहाती मर्ग इंटीमेशन के आधार पर थाना दमोह देहात में प्रकरण पंजीबद्ध किया
गया। मामले में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व अभियोजन द्वारा
प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपीगण को दण्डित
किया गया।
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