मुख्य अभियंता सागर का दमोह में औचक
निरीक्षण
दमोह। म.प्र. पूर्व
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सागर संभाग के मुख्य अभियंता श्री
देवेंद्र कुमार ने दक्षिण संभाग दमोह का औचक
निरीक्षण कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, ट्रांसफार्मर सुधार, उपभोक्ता
शिकायत निवारण तथा सुरक्षा मानकों की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि
उपभोक्ताओं को निर्बाध, सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की
जाए।
मुख्य अभियंता सागर क्षेत्र श्री देवेंद्र
कुमार ने सर्वप्रथम जबलपुर नाका स्थित 8 नंबर फीडर का निरीक्षण किया, जो
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आपूर्ति को अलग करता है। मुख्य अभियंता
द्वारा क्षेत्र में किए गए तकनीकी सुधारों की सराहना करते हुए अधिकारियों
को निर्देशित किया कि फीडर के रखरखाव एवं लाइन लॉस को कम करने हेतु ठोस
कार्ययोजना लागू करें ताकि उपभोक्ताओं को और बेहतर सेवा मिल सके। इसके
पश्चात मुख्य अभियंता सागर क्षेत्र ने लोकल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग यूनिट
(एल.टी.आर.यू) का निरीक्षण कर ट्रांसफार्मर मरम्मत की प्रगति की जानकारी
ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मरम्मत की गति बढ़ाई जाए एवं खराब
ट्रांसफार्मरों को यथाशीघ्र बदला जाए, जिससे ट्रांसफार्मर फेल होने की
स्थिति में उपभोक्ताओं को न्यूनतम समय में पुनः बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की
जा सके। उन्होंने एल.टी.आर.यू में कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
देने को कहा।
मुख्य अभियंता सागर क्षेत्र द्वारा
किल्लाई नाका स्थित दमोह शहर वितरण केंद्र का निरीक्षण कर फ्यूज ऑफ कॉल
सेंटर का दौरा किया। यहां मुख्य अभियंता ने उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा
कर उन्हें निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें त्वरित एवं प्राथमिकता
के आधार पर अटेंड की जाएं। साथ ही, फाल्ट अटेण्ड करने के समय में कमी
लाने, सुधार कार्यों में तेजी लाने तथा प्रत्येक उपभोक्ता को समयबद्ध एवं
संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। निरीक्षण के दौरान किल्लाई
नाका स्थित एल.टी.एम.टी लैब का भी दौरा किया गया। मीटर परीक्षण एवं सीलिंग
कार्यों की बारीकी से समीक्षा की एवं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि
प्रत्येक मीटर की जांच निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से की जाए तथा तकनीकी
गड़बड़ियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
इसके
अतिरिक्त मुख्य अभियंता सागर क्षेत्र श्री देवेंद्र कुमार द्वारा जबलपुर
नाका, किलाई नाका एवं बांदकपुर सब-स्टेशनों का निरीक्षण कर सब-स्टेशन
ऑपरेटरों के सुरक्षा उपकरणों, ट्रिपिंग रजिस्टर एवं लोड रजिस्टर का गहन
अवलोकन किया। मुख्य अभियंता ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पूरी गंभीरता से
पालन किया जाए, जिससे विद्युत प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या
जोखिम की संभावना समाप्त हो।इस अवसर पर अधीक्षण
अभियंता श्री सुभाष नागेश्वर, कार्यपालन अभियंता श्री एम.एल. साहू,
कार्यपालन अभियंता (एस.टी.सी.-एस.टी.एम.) श्री मोहन सुलिया, सहायक अभियंता
श्री आर.के. अरोरा, श्री आर.के. दुबे सहित अन्य तकनीकी अधिकारी एवं
कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्य अभियंता श्री देवेंद्र
कुमार ने दोहराया कि म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं
को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति देने हेतु संकल्पित है। सभी
अधिकारी एवं कर्मचारी टीम भावना से कार्य करते हुए उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं
पर खरा उतरें, यह आवश्यक है।
मे. सेफी खाद बीज भंडार की उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित.. दमोह। उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पथरिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जेएल प्रजापति ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 का उल्लंघन का दोषी मानते हुये मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक 403 वैधता 30 दिसंबर 2025 तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया है कि अपना बचाव उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पथरिया के माध्यम से उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत किया जाये एवं निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक विक्रय भण्डारण परिवहन नहीं किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शिकायत की गई थी कि डीएपी खाद का विक्रय मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया के द्वारा उच्च दर पर किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया किसान मयंक को 2 बोरी डीएपी 3800. कीमत पर स्टीमेट मेमो पर दिया गया तथा पवन कुमार को 1 बोरी डीएपी 1900ध्. कीमत पर बेचा गया।
उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया है कि अपना बचाव उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड पथरिया के माध्यम से उर्वरक अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रस्तुत किया जाये एवं निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार का उर्वरक विक्रय भण्डारण परिवहन नहीं किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शिकायत की गई थी कि डीएपी खाद का विक्रय मेसर्स सेफी खाद बीज भंडार पथरिया के द्वारा उच्च दर पर किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान पाया गया किसान मयंक को 2 बोरी डीएपी 3800. कीमत पर स्टीमेट मेमो पर दिया गया तथा पवन कुमार को 1 बोरी डीएपी 1900ध्. कीमत पर बेचा गया।
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