चैक बाउंस के आरोपी को 5 माह कारावास एवं क्षतिपूर्ति
दमोह।
न्यायिक दण्ड अधिकारी सुश्री प्रिया राठी द्वारा चेक बाउंस के एक मामले
में आरोपी को दोषी मानते हुए 5 माह का कारावास एवं 751000 रूपये
क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने दण्डादेश पारित किया। अधिवक्ता मनीष चौबे
द्वारा बताया कि मामला इस प्रकार है कि परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र प्रताप
सिंह पिता श्री स्वं. शंकर सिंह मागंज वार्ड नं 5 लोको दमोह आरोपी फेज
मुहम्मद खान पिता मुहम्मद खान शासकीय ठेकेदार एंव सप्लायर पी.डब्लू.डी.
मोटे का मुहल्ला जिला टीकमगढ़ परिवादी एवं आवेदक के मध्य काफी लंबे समय से
अच्छी जान पहचान एवं मधुर संबंध थे संबंधों के चलते अनावेदक ने अपनी
ठेकेदारी की समस्या को बताते हुए एवं ठेकेदारी का पैसा लगाने के उदेश्य से
माह सितम्बर 2018 में परिवादी से पांच लाख रूपये का राशि उधार मांगी..
परिवादी ने संबंधों के कारण आरोपी की आवश्यकता उस समक्ष पांच लाख रूपये
उधार दिये कुछ दिन बात परिवादी ने अपने रूपये आरोपी से मांगे तो उसने
भारतीय स्टेट बैंक टीकमगढ़ का एक चेक पांच लाख रूपये का परिवादी को दिया
परिवादी ने जब बैंक में चैंक लगाया तो बैंक मे राशि नहीं होने के कारण
परिवादी को पैसे नही मिले और चेक बाउंस हो गया परिवादी ने इसकी सूचना आरोपी
को दी परंतु सूचना के बाद आरोपी ने रूपयें नहीं दिये तो परिवादी ने आरोपी
के विरूध न्यायालय में केस लगा दिया न्यायालय ने दोनों के पक्षों साक्ष्य
होने के बाद तर्क सुनकर आरोपी फेज मुहम्मद खान को परिवादी राजू उर्फ
राजेन्द्र प्रसाद सिंह से उधार लिये पैसे नहीं देने और खाते में पैसें नहीं
होने के बाद भी चेक जारी करने का दोषी मानते हुए पाचं माह का कारावास एवं
751000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया।
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