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7 दिन बाद भी नहीं लगा पत्रकार के लापता भाई का सुराग.. इधर फीस ड्रेस पुस्तक मामले में टाईम्स पब्लिक स्कूल के प्राचार्य /प्रधान अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी..

 7 दिन बाद भी नहीं मिला लापता युवक का सुराग

 दमोह। जिले के पथरिया के वार्ड क्रमांक 11 खटीक मुहल्ला के रहने वाले असलम 17 मई से घर से लापता है, जिन्हें परिजनों द्वारा तलाश किया गया पर वे अब तक नहीं मिले। गुमशुदा के भाई  सलीम खान आफताब खान ने बताया कि उनके भाई हल्के हरे रंग की शर्ट एवं हरे रंग का लोवर पहने हैं, रंग गेहुंआ, कद करीब 5 फीट 5 इंच ऊंचाई है। 

उनकी तलाश की गई पर वे नहीं मिले जिसकी जानकारी पथरिया में पुलिस को दी एवं गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज भी कराई। परिवार के लोगों से मदद की गुहार लगाई है। यदि किसी सज्जन को मिले तो  इस नंबरों पर सूचना देने की अपील की है।


सलीम खान पत्रकार 8871830134,अलीम खान +91 87198 45897,आफताब खान पत्रकार 7415343832 या संबंधित पुलिस थाने में कृपया सूचित कर दे।

टाईम्स पब्लिक स्कूल के प्राचार्य प्रधान अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

दमोह। जिला समिति ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमनद्ध अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्मित नियम 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिकायतों को स्वप्रेरणा से संज्ञान में लेते हुये कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव ने टाईम्स पब्लिक स्कूल के प्राचार्यध्प्रधान अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। सूचना पत्र के माध्यम से कहा गया है कि तीन दिवस के भीतर जिला समिति को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाये। निर्धारित समय.सीमा में पक्ष प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगीए जिसके लिये स्कूल प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।

जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें यूनीफार्म टाई जूते कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय के लिये औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया गया जायेगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतंत्र होंगे के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ;फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमनद्ध अधिनियम 2017 अंतर्गत दो लाख रूपये तक की शास्ति अधिरोपित करने एवं इसके अतिरिक्त विद्यालय की मान्यता को निलंबित ध्रद्द करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी को की जाये।

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