आदर्श आचरण संहिता लागू अधिसूचना 21 अक्टूबर को
दमोह। जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है उसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है आज से यह आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और चुनाव की प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूरी हो जायेगी। 21 अक्टूबर अधिसूचना का दिन है नामों की जांच स्कूटनी 31 अक्टूबर और नाम वापसी 2 नवंबर का दिन निर्धारित हैए 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने आज प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम सहित मीडियाजन मौजूद थे।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने कहा आदर्श आचरण संहिता में एक गाइडलाइन रहती है कि 24 घंटे के अंदर.अंदर जैसे ही लागू होती है सरकारी कार्यालय में और जो भी सरकारी परिसर हैं वहां पर किसी भी प्रकार का प्रचार.प्रसार न होए 48 घंटे के अंदर.अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैए वहां पर किसी भी प्रकार का विरूपण होता हैए उसको हटाना रहता है और निजी प्रॉपर्टी में यदि बिना अनुमति के संपत्ति विरूपण वाली घटना हैए उसे हटाना होता है। राजनीतिक दलों के लिए यदि कोई जुलूस या जलसा निकलना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा एक सुविधा ऐप है उसके माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है। इन सभी के ऊपर आदर्श आचरण संहिता लागू रहता हैए कोलाहल अधिनियम पर भी आदर्श आचरण संहिता लागू रहती हैए मगर इसमें कड़ाई से पालन यह किया जाता है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 तक किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तार के अंदर का प्रयोग न किया जाए।
उन्होंने कहा आदर्श आचरण संहिता का मूल उद्देश्य यही है कि फ्री एण्ड फेयर इलेक्शन किया जा सके और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को अनैतिक तरीके से दबाव न डाला जाये। जैसे ही नॉमिनेशन खत्म होते हैं और फाइनल लिस्ट आती हैए तो एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक का खर्च कर सकता हैए इसको मेंटेन करना रजिस्टर में जरूरी होता हैए उसकी ट्रेनिंग उन्हें पृथक से दी जाती है। उन्होंने बताया पथरिया में एसडीएम निकेत चौरसिया दमोह में एसडीएम आरएल बागरी जबेरा में एसडीएम अविनाश रावत और हटा में एसडीएम रीता डहेरिया रिटर्निंग आफिसर रहेंगे। जिले में चारों विधानसभा क्षेत्र में 1168 मतदान केन्द्र हैए जिन पर विकलांग मतदाताओं के लिए बूथों पर रैंप की व्यवस्थाए प्रत्येक बूथ पर पेयजल की समुचित व्यवस्था विद्युत की सुविधा फर्नीचर और शौचालय की भी व्यवस्था प्रत्येक मतदेय स्थल पर महिला और पुरूष के लिए अगल.अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है।
आम जनता किसी उल्लंघन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो सी.विजिल एप है के माध्यम से सूचित कर सकती है। सूचित करने के उपरांत आरओ 100 मिनिट के अंदर उसका निराकण करते है। जिला स्तर पर मतदाता सहायता केन्द्र टोल फ्री नंबर 1950 है यह हमेशा चालू रहेगाए यदि किसी को कोई शिकायत आ रही है तो वह भी इस पर दर्ज कर सकता है और भारत निर्वाचन आयोग का एनजीएस पोर्टल नंबर है उस पर भी शिकायत की जा सकती हैए शिकायत सेंट्रल सर्वसर से डार्यरेक्ट हमारे पास आ जायेंगी। पुलिस अधीक्षक श्री सुनील तिवारी ने कहा जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते है या जो अपने क्षेत्र में किसी प्रकार की अशांति फैला सकते है ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। लगातार उन पर कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न
दमोह। विधानसभा निर्वाचन 2023 निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने संयुक्त रुप से राजस्व अधिकारियोंए पुलिस अधिकारियों एवं विगत 02 वर्षो में विभाग के द्वारा सीजरए एलओआर के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और पुलिस अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही के संबंध में तैयारी प्रारंभ कर लें। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी से कहा अभी तक कितनी कार्यवाहियां की गई हैए जानकारी प्रत्येक दिवस निर्वाचन कार्यालय में भेजी जाये। बताया गया कि इस वर्ष विगत दो वर्षो से ज्यादा कार्यवाहियां की गई है । जिला परिवहन अधिकारी से कहा वाहनो के संबंध में की जा रही कार्यवाही प्रत्येक दिवस की रिर्पोट जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजी जाये।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा बताया गया प्रत्येक दिवस की रिर्पोट भेजी जा रही है और विगत माह की तुलना में इस माह में ज्यादा कार्यवाहियां की गई हैं।
बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देशित किया 107 एवं 116 संयुक्त रुप से कार्यवाही की जायेए कार्यवाहियों की रिपोर्ट संयुक्त रुप से दी जाये। पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया बाउंड ओवर की कार्यवाही चल रही है। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने कहा शस्त्र लायसेंस की जानकारी दी गई सूची के अनुसार डिवीजनवार प्रदाय की जाये शस्त्रधारी थाना प्रभारी से शस्त्र नंबर को चेक करायें। स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से शस्त्रों के संबंध में कार्यवाही की जाये। रिटर्निंग ऑफिसर जबेरा ने बताया शस्त्रों का मिलान संयुक्त रूप से हो चुका है और 50 प्रतिशत वाउन्ड ओवर की कार्यवाहियां हो चुकी हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया मोबाईल कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही करायें प्रगति आयेगी। कार्यवाही करने हेतु केम्प का आयोजन किया जाये और कैम्प में पुलिस एवं राजस्व दोनों उपलब्ध रहें।
शेडो क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी रिटर्निंग ऑफीसर से जानकारी प्राप्त की गई। रिटर्निंग आफीसर पथरिया ने बताया विधानसभा क्षेत्र पथरिया में शेडों क्षेत्र नहीं है। रिटर्निंग आफीसर हटा ने बताया 07 शेडों क्षेत्र हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिये की वायरलेस सेट भी एक बार चेक कर लिया जाए कि सेट कार्य कर रहा है या नही।
पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी एवं राजस्व अधिकारियों से कहा शस्त्र लायसेंस पर तत्काल कार्यवाही की जाये वाउन्ड ओवर पर आवश्यक कार्यवाही करेंए 110 एवं 116 के प्रकरण पर फायनल वाउन्ड ओवर की कार्यवाही करेंए उक्त सभी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। सभी पुलिस अधिकारी चुनाव से संबंधित सभी नियमों एवं धाराओं का अध्ययन कर लें ताकि सेक्शन अनुसार कार्यवाही हो सके। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम द्वारा कहा गया कि सभी अधिकारी वाउन्ड ओवर की लिस्ट तैयार कर लें एवं बंधपत्र का उल्लंघन होने पर 122 की कार्यवाही भी करेंए साथ ही सूचना तंत्र को एक्टिव करें ताकि जानकारी आ सके।
स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा होने उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने स्टेंडिग कमेटी की बैठक आयोजित कर निर्वाचन संबंधी अह्म जानकारी दी। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्माए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम सहित रिटर्निंग आफिसर और राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा आज से यह आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूरी हो जायेगी। अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगीए नामों की जांच स्कूटनी 31 अक्टूबर और नाम वापसी 2 नवंबर का दिन निर्धारित हैए 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूरी हो जाएगी।उन्होंने कहा निर्वाचन के दौरान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। श्री अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी।इस दौरान राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा पूंछे गये सवालों पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा यदि कोई जानकारी लेना है तो रिटर्निंग आफिसरए निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है
शहर व जिले में होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू
दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत विधानसभा 2023 की घोषणा उपंरात जिले के बेलाताल सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फ्लेक्सध्होर्डिंग हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं।
जुलूस सभा नारेबाजी धरना शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित.. दमोह। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम घोषित किया गया हैं। उक्त अधिसूचना अनुसार प्रदेश में 17 नवम्बर 2023 को मतदान और 03 दिसम्बर 2023 को मतों की गणना होगी तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 05 दिसम्बर 2023 को पूर्ण होगी । दमोह जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54.पथरिया 55.दमोह 56. जबेरा 57.हटा के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन संपादित कराये जाने तथा चुनाव में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।
सोशल मीडिया पर भड़काउ पोस्ट करना महंगा पड़ेगा.. लागू प्रतिबंध के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप फेसबुक हाईक ट्वीटर एसएमएस इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। यह आदेश जारी होने के दिनांक से तब तक लागू रहेगा जब तक इसे बदल न दिया जाये अथवा यह विखंडित न कर दिया जाये। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा.188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश शासकीय अर्द्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों पुलिस कर्मियोंए विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हे जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार. प्रसार के दौरान यह भी देखने में आता हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों द्वारा जनता में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तीन वाहनो से अधिक वाहनो का उपयोग एक साथ करते हैं। जिससे यातायात अवरूद्ध होता है तथा निर्वाचन के दौरान चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।
जुलूस सभा नारेबाजी धरना प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधितदमोह जिले की सीमा क्षेत्रान्तर्गत 54.पथरियाए 55.दमोह 56.जबेरा 57.हटा विधानसभा क्षेत्र में रैली जुलूस व अन्य प्रकार से धरना प्रदर्शन आदि से लोक शांति भंग होने की पूर्णं आशंका हैं। ऐसी स्थिति में राजनैतिक दलों के मध्य तथा क्षेत्र में विभिन्न समुदाय तथा वर्ग के बीच टकराव तथा संघर्ष की स्थिति निर्मित होने से जिला दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत 54.पथरिया 55.दमोह 56.जबेराए 57.हटा विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग होना संभावित हैए लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका है तथा निर्वाचन प्रक्रिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विध्न संपन्न कराये जाने जनसामान्य में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है।
जिला दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यक्तियों का अस्त्र.शस्त्र विस्फोटक तरल गैसीय बायो.केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे. चाकू लोहे की छड़ लाठी तलवार भाला बरछी फर्शा गढ़ासा छुरा बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण करने और उसके सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नही करेगा।
दमोह जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसरध्सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के जुलूस सभा नारेबाजी धरना प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग ;धार्मिक स्थलो को छोड़करद्ध पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधितध्अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समयए स्थान मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही कर सकेगा।
कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों शाला भवनो में किसी सभा का आयोजन नहीं करेगा जिससे आम नागरिको के यातायात बाधित होने तथा विद्यार्थियों के अध्ययन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो। संपूर्ण दमोह जिले के अंतर्गत मतदान दिवस ;निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसारद्ध के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक निम्न दर्शित वाहनों को छोड़कर शेष चैपहिया यंत्र चालित वाहनो के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन पुलिस एवं दंडाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहनए अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्रधारी वाहन दमोह जिले के 54 पथरिया 55 दमोह 56 जबेरा 57 हटा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदातों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहनए सार्वजनिक परिवहन बस एवं मालवाहक ट्रकए जो निश्चित स्थानो के अनुज्ञा पत्र के आधार पर चल रहे हो अत्यावश्यक सेवा जैसे. अस्पताल दुग्ध वाहन पानी टैंकरए विद्युत ड्यूटी आदि समस्त शासकीय वाहन शासकीय कार्य में संयोजित वाहन अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय दमोह से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो।
कोई भी व्यक्ति संस्था राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नही करेगा। निर्वाचन प्रचार.प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त किये जायेंगे। चिकित्सालय नर्सिंग होम न्यायालय शैक्षणिक संस्थान तथा उसके छात्रावास शासकीय कार्यालय स्थानीय प्राधिकरणो के कार्यालयो तथा बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र नही चलायेगा।
कोई भी व्यक्ति संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु नही करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नही किया जायेगा। राजनैतिक दलो द्वारा प्रचार वाहनो में उन्ही वाहनो का संचालन किया जायेगा जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनो के संचालन में प्रचार.प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदंडो का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायें।
सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो जिला दमोह के विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया 55 दमोह 56 जबेरा 57 हटा निर्वाचन 2023 के मतदाता नही हैं को मतदान दिवस ;निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिये विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया 55 दमोहए 56 जबेराए 57 हटा निर्वाचन 2023 में उपस्थित रहने तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नही होगा।
चूंकि यह आदेश दमोह जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनता को निर्दिष्ट किया जा रहा है और जिसे तत्काल प्रभाव शील किया जाना आवश्यक है अतः इसकी सूचना की तामील सम्यक् समय में करने की गुंजाइश नहीं है इस हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144;2 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना प्रभारी इस आदेश की तामीली संहिता की धारा 134;2द्ध में उल्लेखित रीति अनुसार प्रसारित कर ऐसे सार्वजनिक स्थालों पर चस्पा कर प्रकाशित की जाये जो आम जनता को इत्तिला पहुंचाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।
समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित..
दमोह। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। विधानसभा निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम घोषित होने के फलस्वरुप जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने आयुध अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिले के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस को जिला स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर निलंबित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है
जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री अग्रवाल ने कहा है किसी व्यक्ति को उक्त के संबंध में आपत्ति या शस्त्र आवश्यकता है तो 15 दिवस से भीतर आवेदन स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैए जिस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023 प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए न्यायाधीश गण एवं उनके सुरक्षाकर्मी के शस्त्र लाइसेंस दमोह जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लाइसेंस जिले में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले जोनलए सेक्टर अधिकारियों के साथ लाइसेंस वितरण संस्थाओं अर्धशासकीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस व्यवसायिक सहकारी बैंक निगमित निजी बैंकों में आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लाइसेंस एवं नेशनल राइफल एसोसिएशन से संबंधित खिलाड़ियों के शस्त्र लाइसेंस आदि शस्त्र लाइसेंस धारियों को शस्त्र जमा करने से छूट प्रदान की है छूट प्राप्त शस्त्र लाइसेंसधारी शास्त्र का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
निलंबित लाइसेंस पर धारित शस्त्र तत्काल नाजरात कोतवाली वैध आर्म्स डीलर संबंधित थानों के मलखानो में जमा कराये जायें। यह आदेश लाइसेंसधारियों पर कम समयावधि के कारण व्यक्तिशरू तामील कराया जाना संभव नहीं होने के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आईपीसी की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किया जा रहा जागरूक
दमोह। कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत
पिछले मतदान के दौरान कम मतदान की प्रतिशत वाले क्षेत्र में मतदान के
प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आजीविका मिशन की कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता
फैलाने का कार्य किया जा रहा हैं। इसके तहत कम मतदान वाले क्षेत्रों में
नियमित गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
एक अपराधी पर जिला बदर की कार्यवाही.. दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 01 अपराधी पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक पप्पू ऊर्फ सुरेश पिता दम्मू ऊर्फ दामोदर रजक निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ थाना दमोह देहात को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित ;जिला बदरद्ध कर दिया हैए तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगीए परंतु इसके पूर्व अनावेदक संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी वायए कुरैशी की कलम से..
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