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दो देशी हथगोले के साथ पकड़े गए आरोपी को कारावास और जुर्माना.. इधर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने.. बटियागढ़ पथरिया निवासी तीन अपराधियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही..

हथगोले रखने के आरोपी को कारावास और जुर्माना 
दमोह। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडेय द्वारा दो देशी हथगोले के साथ पकड़े गए आरोपी के मामले में निर्णय करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार है, थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक साहब सिंह को दिनांक 10 अगस्त 2021 को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लोको मनोरंजन गृह के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़ा है। सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक अपने साथ पुलिस स्टाफ और स्वतंत्र साक्षी को लेकर बताए स्थान पर पहुंचे तो वहां खड़ा व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कपिल अहिरवार उम्र 28 वर्ष पिता कालीचरण अहिरवार निवासी मागंज वार्ड नंबर 6 पथरिया फाटक के पास रहने वाला बताया, पुलिस ने कपिल अहिरवार के द्वारा हाथ में ली हुई पॉलिथीन को खोलकर देखा तो उसमें दो देशी हथगोले रखे मिले। पुलिस ने जब्ती, गिरफ्तारी और अन्य कार्यवाही करने के बाद आरोपी का मामला न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में पुलिस साक्षियो के अलावा बीडीडीएस सागर के विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र साक्षियो के कथन कराए गए। मामले में शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी कपिल अहिरवार को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (क) के अपराध का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
तीन अपराधियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 03 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
उन्होंने थाना बटियागढ़ के अनावेदक अक्कू ऊर्फ विजय शुक्ला पिता परषोत्तम शुक्ला निवासी ग्राम बटियागढ़ थाना बटियागढ़ के अनावेदक सोनू ऊर्फ अशीष पिता तुलसीराम विश्वकर्मा निवासी वार्ड नं. 06 पथरिया तथा भानू खटीक पिता किशनलाल खटीक निवासी वार्ड क्रमांक 13 पथरिया जिला दमोह को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदक अक्कू ऊर्फ विजय शुक्ला प्रत्येक सोमवार एवं सोनू ऊर्फ आशीष प्रत्येक मंगलवार को संबंधित थानों के थाना प्रभारी के समक्ष 12 बजे से 01 बजे के मध्य तथा अनावेदक भानू खटीक प्रत्येक सोमवार को अनुविभागीय दण्डाधिकारी ;एसडीएम पथरिया के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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