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ट्यूशन टीचर को छात्रा से छेड़खानी महंगी पड़ी.. बालिका से लज्जाभंग के आरोपी को दमोह कोर्ट से 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा.. इधर पन्ना कोर्ट से हत्यारोपी को आजीवन कारावास, मंदिर में चोरी 03 वर्ष, वाहन दुर्घटना में 02 वर्ष का कारावास

ट्यूशन टीचर को बालिका से लज्जाभंग के आरोप में सजा

दमोह। न्यायालय श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने आरोपी  प्रभाकर उर्फ दीपेश पिता मुन्ना ठाकुर, उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिलाई, हिंडोरिया को पारित निर्णय में  पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित कर फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार पांडे द्वारा पैरवी की गई एवं सुश्री ओमी दुबे सहायक ग्रेड तीन द्वारा समय-समय पर सहयोग किया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री पांडे ने बताया कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17 जनवरी 2021 को फरियादी ने चौकी जबलपुर नाका, थाना दमोह देहात उपस्थित होकर शिकायती आवेदन दिया था कि उसकी पुत्री की तबियत खराब हो गयी थी और वह कुछ का कुछ बोलने लगी थी, तो उसने व उसकी पत्नि ने बालिका से बातचीत की और पूछा की तुम्हे क्या हो गया, तो उसने बताया कि एक वर्ष पहले अभियुक्त प्रभाकर उर्फ दीपेश ठाकुर सर निवासी सुखसागर के पीछे आम चौपरा दमोह उसे (बालिका) पढ़ाने आते थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बालिका के साथ उसकी लज्जा भंग की।नडर के कारण उसने किसी को नहीं बताया था, वहीं सर उसे फोन लगाते है और परेशान करते हैं।
उक्त आवेदन के आधार पर अभियुक्त प्रभाकर उर्फ दीपेश के विरूद्ध अपराध कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी. सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत  तर्कों  के आधार पर पारित निर्णय में आरोपी प्रभाकर उर्फ दीपेश ठाकुर को पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 03 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास से दंडित किया गया एवं 1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जघन्य प्रकरण में हत्यारोपी को आजीवन कारावास..
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनाँक 30.01.2021 को फरियादी सुनील कुमार चौबे ने थाना ककरहटी में रिपोर्ट किया कि दिनांक 30.01.2021 के सुबह 7.00 बजे मैं सो कर उठा तो चौबे मोहल्ला सुन्दरलाल धोबी के घर के पास हैंड पंप के पास रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी रास्ते में मरा हुआ पड़ा था। रामेश्वरी चतुर्वेदी को गर्दन में चाकू फंसी हुई है। मुँह में एवं कपड़ो में खून लगा हुआ है। मृत हालत में पड़ा है। वहीं पर दो ऊनी टोपा गरम एक मोबाइल बाहर पड़ा है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी को चाकू मारी है। जो चाकू रामेश्वरी की गर्दन में फंसी है। रामेश्वरी की मौत चाकू गर्दन में मारने से हुई है रामेश्वरी के शव को देखकर मैं और भूपेंद्र ने सूचना दी थी सो रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये। रिपोर्ट देहाती नाली से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना की गई दौरान विवेचना मृतक के शव की पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया है एवं घटना स्थल मे मिले मोबाईल व ऊनी टोपा की पहचान के आधार पर संदेही आशीष कुमार वर्मा उम्र 34 साल निवासी नालापार ककरहटी को दस्तयाब कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिनसे जुर्म स्वीकार कियां। अभियुक्त आशीष कुमार वर्मा के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाया गया है। अभियुक्त से मुताविक मेमोरण्डम खून लगे कपड़े जप्त कर आरोपी को दिनाँक 31.01.2021 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना नर्मदा प्रसाद पटेल (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी। 
 माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी आशीष कुमार वर्मा के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी- आशीष कुमार वर्मा को धारा- 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 
 
लापरवाही पूर्वक वाहन दुर्घटना, 02 वर्ष का कारावास

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि सहायक उप निरीक्षक को दिनांक 05.06.2017 को प्राप्त तहरीर की जांच जिला अस्पताल पन्ना पहुंचकर आहत कमलेश डुमार, गोलू उर्फ धनेश डुमार, श्रीमती नीतू, श्रीमती संगीता मलिक,श्रीमती राजकुमारी, दुर्गेश डुमार, सोनू डुमार, आशीष डुमार, नरहुल डुमार, संजु डुमार, रामगोपाल डुमार, रिंकु उर्फ अजय कुमार, शिवचरण डुमार, तीरथ डुमार, की चोटो का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फरियादी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। पिकअप वाहन क्रमांक एम पी 21 जी 0638 के चालक मोन्टू गुप्ता उर्फ लक्ष्मीकांत गुप्ता निवासी बसाडी थाना बडवारा जिला कटनी द्वारा तेज रफतार एवं लापरवाही से चलाकर घाटी उतारते समय घाटी में वाहन पलटा देने से चोटें आने से मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत तुलसीराम की मौत होने से धारा-304-ए भा0द0स0 का इजाफा किया गया एवं एक्सरे रिपोर्ट में आहतगण रिंकु और दुर्गेश को अस्थिभंग होने से धारा-338 भादस का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री रोहित गुप्ता, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ मोंटू गुप्ता  को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ मोंटू गुप्ता  को क्रमशः धारा 304ए भादसं. के आरोप में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 338 (02 काउंट) भादसं. के आरोप में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

मंदिर में चोरी करने वाले को 03 वर्ष का सश्रम कारावास

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि फरियादी हरिकेश बढ़ौलिया मां कलेही माता मंदिर का पुजारी है वह दिनांक 31.01.2022 को रात्रि 08.00 बजे प्रतिदिन की भांति माता की शमन आरती करके मंदिर एवं चैनल गेट में ताला लगाकर करीब 08.30 बजे मंदिर बंद करके अपने घर पवई चला गया था और दिनांक 01.02.2022 को प्रतिदिन की तरह सुबह 06.00 बजे के लगभग माता के मंदिर में आया और उसने चैनल में लगा ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता के परिक्रमा गेट के दोनों ताले कटे हुये मिले तभी वह देखकर वापस आया एवं मुख्य मंदिर में झांककर देखा तो गर्भ गृह में रखी दान पेटी के भी दोनों ताले कटे दिखे तो उसने किसी चीज को नहीं छुआ व नीचे वापस आ गया। गर्भगृह में रखी दान पेटी माह दिसम्बर 2021 के आखिरी सप्ताह में प्रशासक तहसीलदार द्वारा खुलवाई गयी थी जिसमें आई दान राशि कलेही माता मंदिर के खाते में विधिवत जमा कराई जा चुकी थी। दिनांक 01.02.2022 को सुबह 03.00 से 05.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा परिक्रमा एवं मंदिर व दान पेटी के ताले काटकर दानपेटी में रखी लोगों के द्वारा दान की गयी राशि लगभग तीन हजार रूपये चुराकर ले गया जिसकी लिखित रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना पवई में की गयी जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, फरियादी हरिकेश एवं साक्षी अखिलेश व बृजेश को सीसीटीव्ही रिकाॅर्डिंग दिखाये जाने पर उन्होंने पूर्व में हुई चोरी में पकड़े गये आरोपी मनीष कुशवाहा निवासी चिरौल्हा काॅलोनी सिरमोर का चलने के तरीके एवं शरीर के बनावट को देखकर पहचाना था जिसे अन्य अपराध में उपजेल पवई में निरूद्ध होने से उसे जरिये प्रोडक्शन वारंट से तलब कर औपचारिक गिरफ्तारी ली जाकर उससे पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
  न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई़, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपी मनीष कुशवाहा  को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष कुशवाहा को क्रमशः धारा 457 भादसं. के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादसं. के आरोप में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

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