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गंगा जमुना स्कूल संचालक मंडल के फरार सदस्यों की सरगर्मी से तलाश.. प्रिंसिपल सहित तीन को भेजा जेल, मप्र धर्म अधिनियम की धारा का इजाफा.. इधर जेल में कैदी की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, 20 लाख की सहायता राशि मांगी ..

प्रिंसिपल शिक्षक सहित तीन गिरफ्तार तीनों को भेजा जेल

दमोह में बोर्ड टॉपर हिंदू छात्राओं को हिजाब में पेश करने करने के बाद चर्चाओं में आए गंगा जमुना स्कूल के संचालक मंडल खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार देर रात पुलिस द्वारा जगह-जगह दबिश देकर प्राचार्य शिक्षक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इन तीनों को रविवार शाम जिला कोर्ट में पेश किया गया। जहां से तीनों की जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले में एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा जमना स्कूल हिजाब मामले में स्कूल प्रिंसिपल अफशा शेख, शिक्षक अनस अतहर, चौकीदार रुस्तम अली को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आज सीजेएम कोर्ट मैं पेश किया गया था जहां से उनकी जमानत निरस्त कर दी है।
इधर इस मामले में मध्यप्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 की धारा का भी इजाफा किया गया है। मामले में फरार संचालक मंडल के अन्य सदस्यों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को जारी किया नोटिस
दमोह। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने श्रीमती रशके जहां पति राशिद खान गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल को एक सूचना पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है नगर पालिका परिषद दमोह की सर्वेयर  शाखा द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि फुटेरा वार्ड क्रमांक 4 में गौरीशंकर मंदिर के पास गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर के अंदर नगर पालिका की बिना स्वीकृति के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा हैए जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत अपराध की श्रेणी में आता हैए जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना अपेक्षित है।
जारी सूचना पत्र में कहा गया है निर्माण के संबंध में कोई भवन अनुज्ञा वैद्य अनुमति आपके पास पर्याप्त कारण सहित उपलब्ध है तो तीन दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के मार्फत प्रकट करायें अन्यथा उक्त विधि विरूद्ध निर्माण को नगर पालिका दमोह द्वारा हटा दिया जाएगा।  मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा है निर्धारित समय उपरांत समुचित प्रक्रिया की असफलता रहने की स्थिति में उक्त वर्णित भवन निर्माण इस कार्यालय द्वारा हटाया परिवर्तित कराया गिराया जाएगा एवं इसके खर्चे व अर्थदंड की राशि नियमानुसार नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत संबंधित से वसूल की जाएगी। यह भी अवगत कराया गया है कि आपके विरुद्ध नियमानुसार  कार्रवाई पृथक से की जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
 
जेल में कैदी की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन
दमोह की जिला जेल में 7 साल की सजा काट रहे कैदी तोताराम की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए है। वही पोस्टमार्टम के बाद रविवार दोपहर शव परिजनों के सुपुर्द किए जाने के बाद उनके द्वारा अंबेडकर चौक पर शव को रखकर हंगामा प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जिससे आवागमन ठप हो जाने के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। 
परिजनों द्वारा जेल में मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने के साथ और परिवार को 20 लाख रुपए सहायता राशि दिलाने की मांग प्रशासन से की साथ ही जेल प्रशासन पर अवैध वसूली के आरोप लगाए।। वही मौके पर पहुंचे तहसीलदार मोहित जैन का कहना था कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए। इसके बाद भी परिजन प्रदर्शन खत्म करके शव उठाने को तैयार नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके प्रदर्शन कर रहे भीड़ को खदेड़ दिया तथा सबको वाहन में रखवा कर रवाना किया इसके बाद ही मामला शांत हुआ। 
बता दें देहात थाना के मुड़िया गांव निवासी तोताराम काछी और उसके परिवार के 8 लोगों को 307 के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है और सभी लोग जिला जेल में बंद हैं। शनिवार शाम तबीयत खराब होने पर तोताराम को जिला अस्पताल लाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के आरोप है कि दमोह जेल में वह पिछले  6 दिन से बीमार था व जेलर से कई बार इलाज कराने को कहा था, लेकिन 10000 रुपए की मांग परिजनों से की थी। पैसे नही देने व समय पर उचित इलाज न होने से तोताराम की मौत हो गई।परिजनों के आरोप है कि कैदियों से मिलने जाने पर जेल में बगैर पैसे दिये किसी भी कैदी से मिलने नही दिया जाता है।

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