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दमोह में बेरोजगारों के अधिकारों को लेकर शंखनाद.. मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौपा, 15 जून को सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी.. इधर पन्ना कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने पर.. आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया..

मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौपा..
दमोह। भारतीय बेरोजगार संघ के संस्थापक कोमल अहिरवार के नेतृत्व मे बेरोजगारों के अधिकारों के हित मे 11सूत्री मांगो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौपाइस मौक़े पर कोमल अहिरवार ने कहाँ की भाजपा सरकार बेरोजगारो को वनवीर अग्निवीर जैसी योजनाओं से छलना बंद करे और जो श्री नरेंद्र मोदी ने 2करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा करेमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी अपने वादे के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक लाख नौकरी पुरानी पेंशन सहित नौकरी देने के वादे को पूरा करे
ज़ब तक नौकरी नहीं देते तब तक हाई स्कूल पास बेरोजगारो को 5 हजार रूपये एवं स्नातक पास को बेरोजगारो को 8 हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देना शुरू करे.. साथ ही उन्होंने चेतवानी दी की अगर बेरोजगारो की 11सूत्री मांगे पूरी नहीं की गई तो 15 जून को भारतीय बेरोजगार संघ पूरे मध्यप्रदेश मे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगा एवं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 मे भाजपा का वहिष्कार करेंगा
।  ज्ञापन मे शामिक बहुजन भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराज सूर्यवंशी ने चेतावनी दी की अगर बेरोजगारो की मांगे पूरी नहीं तो हुई तो हमारा संघठन भी बेरोजगारो की मांगो को लेकर 15 जून को सड़को पर उतरेगा। 
आज सिर्फ निवेदन करने आये है कल पूरे प्रदेश मे आंदोलन करेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होंगीइस मौक़े पर कोमल अहिरवार (पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दमोह)देवराज सूर्यवंशी, डॉ हरिदास पवन लड़िया,वीरेश सेन,फारुख खान, अजय उर्फ़ हल्ली अहिरवार रमेश अहिरवार, विक्रम जाटव मिंटू भाई, नीरज अहिरवार, यशवंत अहिरवार, जितेंद्र अहिरवार, नानू प्रफुल्ल श्रीवास्तव कुद्दू खान, दिलीप अहिरवार, अभय अहिरवार,सूरज जाटव, गिरधारी रैकवार अनमोल अहिरवार की उपस्थित रहे। 
 
 नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.06.2021 को जिला चिकित्सालय पन्ना में अभियोक्त्री के बताए अनुसार उपनिरीक्षक सोनम शर्मा ने इस आशय की देहाती नालसी लेख किया कि दिनांक 18.03.2021 को उसके मम्मी पापा ईंटें बनाने चले गए थे, वह घर पर अकेली थी शाम लगभग चार बजे वह अपने खेत पर बकरी के लिए हरियाली लेने गई थी तभी वहां मनोज प्रजापति आया और उससे जबरदस्ती करने लगा और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया। उसने कहा कि वह घर में सबको बता देगी तो मनोज ने उसे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए वह डर गई और डर की वजह से घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी मम्मी उसे लेकर जिला अस्पताल पन्ना आई और उन्हें पता चला कि उसके पेट में बच्चा है तब उसने अपनी मम्मी को सारी बात बतायी, उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना बृजपुर में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।  विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी - मनोज प्रजापति को धारा 5जे(ii)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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