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भुगतान में गजब गड़बड़ी.. कलेक्टर ने जबेरा पटेरा के BRCC तथा 4 जन शिक्षक निलंबित किए.. कलेक्ट्रेट केंपस में धारा 144 लागू, माईक स्पीकर, भाषण, नारेबाजी पर भी प्रतिबंध.. डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन, लिंक अधिकारी भी बने..

 2 बीआरसीसी तथा 4 जनशिक्षकों को तत्काल निलंबित
दमोह। जांच समिति विकासखण्ड जबेरा पथरिया हटा एवं पटेरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन बीआरसीसी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों शिक्षकों द्वारा शिक्षण सत्र 2021.22 के लिए स्कूल स्तर से किए गए व्ययों के भुगतान के संबंध में निर्धारित रीति.नीति एवं नियमों तथा प्रक्रिया का पालन नही किए जाने के आरोप में कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक मयंक अग्रवाल ने दो बीआरसीसी तथा चार जनशिक्षकों यथा जनशिक्षक किशुनगंज कमलेश पटेल माध्यमिक शिक्षक बरधारी विकासखण्ड पथरिया प्रभुदयाल पटेल जनशिक्षक विकासखण्ड हटा आशीष जैन एवं बेनी प्रसाद पटेल तत्कालीन बीआरसीसी क्रमश जबेरा एवं पटेरा यथा राजेश कुमार उपाध्याय एवं रामसींग ठाकुर को को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।

जारी आदेश में कहा गया है जाँच में यह भी पाया गया कि एक से अधिक स्थानों पर संबंधित विकासखण्ड के बीआरसीसी द्वारा स्वयं सामग्री क्रय करके देयक तैयार कराए गए और शाला स्तर पर प्रेषित किए गए तथा संबंधित शाला प्रमुखों पर दबाव बनाकर उनसे अभिलेख हस्ताक्षरित कराए गए और रिकार्ड संधारण के लिए कहा गया। यह भी पाया गया कि भण्डार क्रय एवं वित्तीय मैन्युअल का पालन नहीं किया गया है। अभिलेखीकरण में शाला स्तर से शाला प्रमुखों द्वारा लापरवाहियां की गयी हैं।
ज्ञातव्य है समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राशि जारी करने की प्रक्रिया में राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से परिवर्तन किया गयाए परिवर्तित वित्तीय व्यवस्था के अनुसार शासकीय शालाओं के बैंक खातों में शेष राशि को राज्य शिक्षा केंद्र के एसएनए आकाउंट में वापिस करने विभिन्न एजेंसियों के जीरो बैलेश के खाते खोले जाने तथा एजेंसियों के समस्त प्रकार के बैंक खातों को पीएफएमएक पोर्टल पर दर्ज करते हुए पीएफएमएक पोर्टल के माध्यम से ही व्यय किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। इस हेतु शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा बीआरसीसी कार्यालय के कार्यालयीन व्यय हेतु जनपद शिक्षा केंद्रों में कार्यरत बीआरसीसी की व्यय सीमा 02 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी थी।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला स्तर से विभिन्न मदों ;यथा.स्कूल कम्पोजिट ग्रांट स्पोर्ट्स ग्रांट स्कूल सेफ्टी ग्रांट एसएमसी की ट्रेनिंग मीडिया एक्टीविटी सेल्फ डिफेंस सीसीई एक्टीविटी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन शाला निधि एक्सपेण्डीचर एडीशनल स्कूल रूम स्कूल बिल्डिंग मेजर रिपेयरिंग हेण्डवाश यूनिट टॉयलेट विद्युत अन्य सिविल वर्क एवं एसएमसीस्तर के अन्य व्यय में राशि व्यय करना थी। शाला स्तर से किए जाने वाले व्ययों के देयक बीआरसी कार्यालय में संबंधित शाला प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए जाना थे एवं बीआरसीसी द्वारा अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से संबंधित देयकों का पीएफएमएक पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना था।

कलेक्ट्रेट में धारा 144, भाषण,नारेबाजी पर रोक..
दमोह। रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय सह संयुक्त प्रशासनिक भवन दमोह के परिसर में आए दिन धरना प्रदर्शन एवं अन्य कारणों से परिसर क्षेत्र में भीड़भाड़ इक्ठ्ठा कर आक्रोश इत्यादि का प्रदर्शन तथा आम आवाजाही बाधित करने से न्यायालय कलेक्टर सहित अन्य राजस्व न्यायालयों में एवं प्रशासनिक संयुक्त भवन के अन्य कार्यालयों में शासकीय कार्य हेतु आने जाने वाले लोगों की आवाजाही बाधित होने तथा उग्र प्रदर्शन से परिसर में शासकीय कार्य हेतु आने वाले लोगों को बाधाए क्षोभ या क्षति का या मानव जीवनए स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका व्याप्त होने की संभावना आदि परिस्थितियों पर विचारोपरान्त किसी भी आपात स्थिति के परिहार तथा राजस्व न्यायालयों सहित संयुक्त प्रशासनिक संकुल में आम जन संबंधी निर्वाध कार्य निष्पादन हेतु रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय भवन ;कलेक्ट्रेट दमोह से 100 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह गगन बिसेन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश कहा गया है सम्पूर्ण कार्यालयीन संकुल परिसर में धरना प्रदर्शन एवं बिना पूर्व अनुमति भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न किया जाना प्रतिबंधित किया गया हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आवेदनध्ज्ञापन प्रस्तुत किये जा सकेगें किन्तु शासकीय कार्य अथवा कार्यालयों में आवाजाही निर्बाध बनाए रखना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। परिसर में कहीं भी भाषण अथवा नारेबाजी नहीं की जा सकेगी। सम्पूर्ण परिसर क्षेत्र में किसी व्यक्ति धर्म भाषा क्षेत्र सम्प्रदाय विशेष के विरूद्व वैमनस्यकारी अपमानजनक टिप्पणी का निषेध किया जाता हैं। रानी दुर्गावती संयुक्त कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों ध्समूहों से कार्यालयीन गरिमा के अनुकूल आचरण की अपेक्षा की जाती है। आदेशानुसार किसी व्यक्ति या समूह के विरूद्व वाचिक दैहिक हिंसक व्यवहार प्रतिबंधित किया गया हैं। उक्त आदेश 18 अप्रैल  से 18 जून 2023 तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
 डिप्टी कलेक्टरों के मध्य किया कार्य विभाजन.. राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों की उपस्थिति उपरांत कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दमोह गगन बिसेन को नजूल शाखा वरिष्ठ शाखा सहायक वरिष्ठ शाखा 01 एवं 02 तथा आनंद विभाग का दायित्व सौंपा है।  प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राजललन बागरी को भू.अभिलेख शाखा वित्त शाखा नाजरात शाखा राहत शाखा तहसीलदार नायब तहसीलदार का अग्रिम यात्रा अग्रिम स्थानांतरण यात्रा भत्ता चिकित्सा देयक स्वीकृत करना कलेक्टर के समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ;तहसीलदार नायब तहसीलदार को छोड़कर भविष्य निधि खाता से अस्थाई अग्रिम स्वीकृति करनाए अनुसंधान स्वीकृति अनाज तथा त्यौहार अग्रिम स्वीकृति करना जिला कार्यालय में पदस्थ एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वेतन निर्धारण वेतन वृद्धि तथा अधिकारियों का भ्रमण दैनंदनी का अनुमोदन जीपीएफ पार्ट फाइनल अग्रिम जनसुनवाई सहायक अधीक्षक ;सामान्य राजस्व राजस्व महर्रर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस विभिन्न कार्यो योजनाओं ;शिक्षा स्वा उचित मूल्य दुकान सहित एवं समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में निरीक्षण अधिकारी समाचार पत्रों की कतरन के संबंध में मासिक समीक्षा एवं प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही मानव अधिकार आयोग एवं अन्य आयोग से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण कर्मचारी कल्याण परामर्श दात्री समिति की बैठकों में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रवाचक कलेक्टर दमोह एवं कलेक्टर द्वारा समय.समय पर सौपे गये कार्यो का दायित्व निभायेंगे।
इसी प्रकार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर निकेत चौरसिया को प्रभारी अधिकारी टीएल बैठक धार्मिक एवं धर्मस्व शाखा ;तीर्थ दर्शन पुरातत्व.पर्यटन शाखा राजस्व लेखापाल शिकायत शाखा आवक जावक शाखा संस्थागत वित्त एवं अल्प बचत जनशिकायत समाधान ऑनलाइन समाधान एक दिवस दमोह की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों से अपलोडिंग की समीक्षा लोक सेवा आयोग से संबंधित कार्य अभिलेखागार ;हिंदी एवं आंग्ल शाखा व्हीआईपी प्रकोष्ठ प्रपत्र एवं लेखन सामग्री मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा एवं कंप्यूटर टाइपिंग शाखा कलेक्टर प्रतिनिधि. केंद्रीय विद्यालय संगठन विभिन्न आयोजित बैठकोंध् वीडियो कांफ्रेंसिंग इत्यादि की जानकारी समय पर तैयार करते हुए प्रेषित किया जाना इत्यादि कार्य का संपादन एवं कलेक्टर द्वारा समय.समय सौपे गये अन्य कार्यो का दायित्व का निर्वहन करेंगे।
लिंक व्यवस्था.. डिप्टी कलेक्टर गगन बिसेन के लिंक अधिकारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राजललन बागरी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राजललन बागरी के लिंक अधिकारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर निकेत चौरसिया एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर निकेत चौरसिया के लिंक अधिकारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राजललन बागरी होंगे।
जिला कार्यालय में पदस्थ राज्य प्रसानिक सेवा के अधिकारियों की अनुपस्थिति में लिंक ऑफिसर कार्य संपादित करेंगे। लिंक ऑफिसर की अनुपस्थिति में कार्यालय में उपस्थित राज्य प्रसानिक सेवा के किसी भी अधिकारी को रूटीन कार्य करने का अधिकार होगा। संबंधित शाखा लिपिक का यह दायित्व होगा कि प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक ऑफिसर तथा लिंक ऑफिसर की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित किसी भी राज्य प्रसानिक सेवा अधिकारी को प्रकरण प्रस्तुत कर निराकरण करायेगे।
शाखाओं के प्रभारी अधिकारी मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग.1 के नियम 76 के तहत आहरण एवं संवितरण के अधिकार उनके प्रभार की शाखाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारी होंगे। प्रभारी अधिकारियों को अपनी शाखा अंतर्गत कार्यालयीन व्यय बजट आवंटन उपलब्धता के आधार पर 05 हजार प्रभारी अधिकारी वित्त को 10 हजार एवं अपर कलेक्टर को 25 हजार तक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार होंगे।

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