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शिव शक्ति संवाद में मुख्यमंत्री ने कहां.. लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को भी 21 साल के बाद विवाह तक हर महीने एक हजार रूपए देने विचार.. इधर दमोह जिले में पांचवी आठवी वोर्ड परीक्षा के दौरान अनाधिकृत रूप से उपस्थित तीन शिक्षक निलंबित..

1000 रूपए देने पर विचार मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को 21 वर्ष के बाद उनके विवाह तक 1000 रूपए प्रति माह देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि लाड़ली लक्ष्मी बेटी को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। लाड़ली लक्ष्मी योजना जन्म लेने से 21 वर्ष तक के लिए है। लाड़ली बहना योजना 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है। उद्देश्य यह है कि 21 वर्ष के बाद लाड़ली लक्ष्मी बेटी को उसके विवाह होने तक 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएँए जिससे उसे आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रामनवमी पर शिव शक्ति संवाद में सवाल पूछने वाली विविध क्षेत्र की महिलाओं से महिला कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान से आज सरपंच श्रीमती जागृति पालए ग्राम मेंडोरी जिला भोपाल पुलिस निरीक्षक सुश्री अंजना धुर्वे महिला थाना प्रभारी भोपाल स्टूडेंट सुश्री वैदेही सिंह चौहान डॉ निधि रौनक सहिता मालती हॉस्पिटल भोपाल लाड़ली बहना श्रीमती आरती उमरिया खिलाड़ी जूडो चेम्पियन मोनिका परोची लाड़ली लक्ष्मी निकिता प्रजापति भोपाल इंजीनियर कीर्ति निगम पीडब्ल्यूडी ऑफिस भोपाल और स्व.सहायता समूह फंदा भोपाल की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव सागर ने सवाल पूछे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बहनों और बेटियों से संवाद में उनके सवालों के जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

 अनाधिकृत रूप से उपस्थित तीन शिक्षक निलंबित
दमोह। जिले में चल रही कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रूप से उपस्थित रहने के आरोप में 2 प्राथमिक शिक्षक एवं 01 सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है शासकीय हाई स्कूल सलैया. एहरोरा विकास खण्ड दमोह के प्राथमिक शिक्षक यशवंत अहिरवार प्राथमिक शिक्षक गोविंद सिंह लोधी एवं सहायक शिक्षक वर्तमान प्रभारी प्राचार्य एकीकृत हाईस्कूल रंजरा राकेश कुमार जैन को शासकीय आदेशों की अव्हेलना एवं लापरवाही के आरोप में हुये मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 व 7 का स्पष्ट उलंघन मानते हुये मप्र सिविल सेवा ;वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधितों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

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