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एक लाख वसूली एवम अभिरक्षा में बंदियों की मारपीट व उगाही से जुड़े मामले में.. जेलर और जनपद अध्यक्ष को न्यायालय में बतौर आरोपी पेश होने का आदेश.. जेलर जाएंगे जेल.. ? हटा के जेलर और जनपद अध्यक्ष सहित अन्य आरोपी रिकार्ड में फ़रार..!

 जेलर और जनपद अध्यक्ष को कोर्ट में पेश होने के आदेश

दमोह। हटा न्यायालय के न्यायाधीश देवेन्द्र अतुलकर ने एक अहम फैसला देते हुए हटा उपजेल में पदस्थ रहे जेलर मयंक यादव, हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल,प्रहरी प्रदीप सिंह,प्रहरी अशोक राठौर, एवं अन्य बन्दी ब्रजेश लोधी के खिलाफ न्यायालय के माध्यम से प्रकरण पंजीबद्ध कर इन सब को हटा न्यायालय में बतौर आरोपी हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच एवं अनिल प्रकाश मिश्रा ने बताया के  पिछले वर्ष दिनांक 18 मार्च2022 को हटा उपजेल में पदस्थ जेलर द्वारा वर्तमान जनपद पंचायत अध्यक्ष हटा इंद्रपाल पटेल के साथ मिलकर होली के दिन जेल के बन्दी ब्रजेश लोधी को शराब पिला के हत्या के मामले के विचाराधीन बन्दी मधु उर्फ रामनारायण शर्मा व दयाराम शर्मा,मुड़ी शर्मा व इन्ही के अन्य परिजनों के साथ एक लाख रुपये की मांग करते हुए जेल में जेल कैमरे के ब्लेंक पॉइंट पर  जले प्रहरी अशोक व प्रदीप के साथ मिलकर गम्भीर मारपीट करते हुए एक लाख रुपये की मांग की और पूरी मारपीट कैमरे के उस ब्लेंक पॉइंट पर की जहाँ घटना सीसीटीवी में  रिकॉर्ड न हो सके और पूरी मारपीट और पैसे की मांग की घटना छिपाने जेल का अलार्म बजा कर स्थानीय पुलिस को बुला लिया ताकि मारपीट की जवाबदेही पुलिस पर आ जाये, इस पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच होने पर तात्कालीन सेंट्रल जेल अधीक्षक श्री बागड़े ने जांच में गम्भीर अनियमितता पाई व हटा जेल के अंदर शराब की बॉटले जप्त की थी एवं तत्कालीन हटा उपजेलर मयंक यादव को हटा जेल से पृथक कर सागर अटेच कर दिया था।
न्यायालय के आदेश से हुआ था मेडिकल.. सम्पूर्ण मारपीट एवं पैसा उगाही की बात को दबाने हफ्ते भर बंदियों के परिजनों को जेल मुलाक़ात नहीं कराई गई किन्तु उक्त बंदियों के परिजन शुभम शर्मा को जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी हुई उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्ययालय में याचिका दाखिल की जिस पर न्यायालय के आदेश से बंदियों के अधिवक्ता के सामने जेल में इन बंदियों का मुलाहिक हुआ व न्यायालय में बयान दर्ज हुए।
10 साल तक की सजा के मामले का अपराध.. मामले में अधिवक्ता श्री नगाइच ने बताया कि जेलर मयंक यादव व अन्य के खिलाफ लोकसेवक के कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही कस्टोडियल मारपीट व पैसा उगाही के आरोपों में न्यायालय ने मामला दर्ज किया है जिसमे 10 साल तक की सजा हो सकती है । फिलहाल न्यायालय प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश जारी करते हुए जेलर जनपद पंचायत अध्यक्ष व अन्य को न्यायालय में बतौर आरोपी पेश होने के आदेश जारी किए हैं।

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